बाबा सिद्दीकी हत्याकांड: अनमोल बिश्नोई की हिरासत पर कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब
मुंबई की विशेष अदालत ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की हिरासत पर पुलिस से 28 अक्टूबर तक जवाब मांगा है।

अनमोल बिश्नोई की हिरासत पर कोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब।
HighLights
मुंबई कोर्ट ने पुलिस से अनमोल बिश्नोई हिरासत पर जवाब मांगा।
पुलिस को 28 अक्टूबर तक उठाए गए कदमों का ब्योरा देना होगा।
सिद्दीकी परिवार ने अभियोजन पक्ष पर जानबूझकर देरी का आरोप लगाया।
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मुंबई की विशेष अदालत ने बुधवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वह गैंग्सटर अनमोल बिश्नोई की हिरासत हासिल करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा अगली सुनवाई पर पेश करे। कोर्ट ने इसके लिए 28 अक्टूबर तक का समय दिया है।
विशेष मकोका कोर्ट के न्यायाधीश महेश जाधव ने इससे पहले 10 जुलाई को पुलिस को अनमोल बिश्नोई की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी उपाय करने का निर्देश दिया था। यह आदेश सिद्दीकी के परिवार की याचिका पर दिया गया था।
बुधवार को सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक महेश मुले ने बताया कि जांच अधिकारी अदालत में उपस्थित नहीं हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। उन्होंने मामले में पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त समय मांगा।
हालांकि, सिद्दीकी के परिवार की ओर से पेश वकीलों प्रदीप घरत और त्रिवणकुमार करनानी ने इसका विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अभियोजन पक्ष जानबूझकर कार्यवाही में देरी कर रहा है और कोर्ट के पिछले आदेशों का पालन नहीं किया गया है।
कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को अगली सुनवाई तक हिरासत हासिल करने के लिए किए गए प्रयासों का रिकार्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अनमोल बिश्नोई को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
