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Ratlam Crime : दुष्कर्म के दोषी दो युवकों को 20-20 साल की सजा, शादी का झांसा दे झोंपड़ी में ले जाकर युवती संग की थी दरिंदगी

मुख्य आरोपित महेश अपने दोस्त जितेंद्र के साथ बाइक पर युवती के पास पहुंचा था। महेश युवती को जितेंद्र के साथ बाइक पर बैठाकर शाम करीब चार बजे धोलावड़ डेम के पास एक झोपड़ी में ले गया था। वहां मना करने के बाद भी युवती से जबरदस्ती दुष्कर्म किया था।

By JagranEdited By: Vijay KumarPublished: Thu, 29 Sep 2022 07:12 PM (IST)Updated: Thu, 29 Sep 2022 07:20 PM (IST)
Ratlam Crime : दुष्कर्म के दोषी दो युवकों को 20-20 साल की सजा, शादी का झांसा दे झोंपड़ी में ले जाकर युवती संग की थी दरिंदगी
प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी अपर लोक अभियोजक प्रवीण शर्मा ने की।

 रतलाम, जासं। अदालत ने युवती से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार देकर दो युवकों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। मुख्य आरोपियों महेश उर्फ महेंद्र व उसके दोस्त जितेंद्र पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। उन पर फैसला पंचम अपर सत्र न्यायाधीश शैलेश भदकारिया ने सुनाया।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार एक गांव मेें रहने वाली 19 वर्षीय युवती 12 दिसंबर 2019 की दोपहर करीब साढ़े बारह बजे सनावदा फोरलाइन की तरफ जा रही थी। तभी मुख्य आरोपित महेश अपने दोस्त जितेंद्र के साथ बाइक पर युवती के पास पहुंचा था।

महेश युवती को शांदी का झांसा देकर व बहला-फुसलाकर दोस्त जितेंद्र के साथ बाइक पर बैठाकर शाम करीब चार बजे धोलावड़ डेम के पास एक झोपड़ी में ले गया था। वहां मना करने के बाद भी महेश ने युवती से जबरदस्ती दुष्कर्म किया था। जितेंद्र बाहर खड़ा होकर निगरानी कर रहा था।

दूसरे दिन दोनों युवती को एक स्थान पर छोड़कर भाग गए थे। बाद में युवती ने स्वजन को जानकारी दी थी व स्टेशन रोड थाना पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया था।

सभी सजा साथ चलेगी

न्यायालय ने महेश व जितेंद्र को भादंवि की धारा 366 में पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास व एक-एक हजार रुपये का जुर्माना तथा महेश को भादंवि की धारा 3376 (2) (एन) में दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना से भी दंडित किया। सभी सजा साथ चलेगी। प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी अपर लोक अभियोजक प्रवीण शर्मा ने की।


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