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हाईकोर्ट ने आरएसएस प्रमुख भागवत से मांगा जवाब

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है। मामला नगर निगम चुनाव के दौरान जबलपुर में अफसरों की क्लास लगाए जाने के रवैये को चुनौती से संबंधित है।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Fri, 14 Aug 2015 03:19 AM (IST)Updated: Fri, 14 Aug 2015 05:18 AM (IST)
हाईकोर्ट ने आरएसएस प्रमुख भागवत से मांगा जवाब

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है। मामला नगर निगम चुनाव के दौरान जबलपुर में अफसरों की क्लास लगाए जाने के रवैये को चुनौती से संबंधित है। गुरुवार को प्रशासनिक न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन व जस्टिस सुशील कुमार गुप्ता की युगलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता डेमोक्रेटिक लायर्स फोरम के अध्यक्ष ओपी यादव का पक्ष अधिवक्ता बसंत डेनियल व रविन्द्र गुप्ता ने रखा।

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आचार संहिता का उल्लंघन

उन्होंने दलील दी कि जनवरी 2015 में संघ प्रमुख भागवत जबलपुर दौरे पर आए। इस दौरान 19 जनवरी को उन्होंने केन्द्र सरकार से जु़$डे रेलवे, दूरसंचार और पीएफ के आला अधिकारियों को तलब कर लिया गया।

सवाल उठता है कि संघ प्रमुख ने इन अधिकारियों को नगर निगम चुनाव की आचार संहिता लागू होने के समय आखिर किस नियम-कानून के तहत और क्यों बुलाया? साथ ही इन्हें क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए? मुलाकात और चर्चा का उद्देश्य क्या था?

अधिकारियों पर हो कार्रवाई

जनहित याचिकाकर्ता की मांग है कि रेलवे, पीएण्डटी व ईपीएफ के जिन अधिकारियों ने संघ प्रमुख से मुलाकात की उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जनहित याचिका दायर करने से पूर्व इन अधिकारियों के अलावा संघ प्रमुख भागवत को लीगल नोटिस भेजे गए थे।


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