मप्र सरकार, कार्मिक विभाग को कोर्ट का नोटिस
By Edited By: Published: Tue, 15 May 2012 10:09 AM (IST)Updated: Tue, 15 May 2012 10:09 AM (IST)
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुशील हरकोली और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की खंडपीठ ने यह भी आदेश दिया कि राज्य में सूचना आयुक्त से जुड़ी कोई नियुक्ति अदालत के आदेश के मुताबिक होनी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे और पूर्व पुलिस महानिदेशक अरूण गुरतो ने नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी है।
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