पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ कोर्ट ने तय किए आरोप
जबलपुर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को प्रताड़ित करने के आरोप में जबलपुर के पूर्व प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी नितिन कुमरे के खिलाफ जिला न्यायालय में आरोप तय किए गए। जिला न्यायाधीश भरत महेश्वरी की अदालत में कुमरे के खिलाफ धारा 306 के तहत आरोप तय किए गए। प्रकरण को 19 जुलाई से गवाही के लिए रखा गया है।
उल्लेखनीय है कि 21 फरवरी 2011 को कुमरे की अदालत में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मो. नियाज ने जहर खा लिया था तथा इलाज के दौरान 24 फरवरी को उसकी मौत हो गई थी। नियाज ने मरने से पहले अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि कुमरे के आवास से 50 हजार रुपए चोरी हो गए थे तथा इसको लेकर वे उसे मानसिक रुप से प्रताड़ित एवं अपमानित करते थे, जिसके कारण वह आत्महत्या कर रहा है।
पुलिस ने धारा 306 के तहत कुमरे के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया था। कुमरे उस समय परीवीक्षा अवधि में थे तथ्य हाईकोर्ट ने इस प्रकरण के बाद उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया था।
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