सागर विश्वविद्यालय के कुलसचिव तलब
जबलपुर। म.प्र हाईकोर्ट के न्यायाधीश केके लाहौटी व टीके कौशल की पीठ ने एक छात्र के द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए हरिशंकर गौर विश्वविद्यालय के कुलसचिव को तलब किया है।
पीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल को निर्धारित की है। छात्र अभिषेक की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उसने बीएड परीक्षा वर्ष 2008 में सागर विश्वविद्यालय से दी थी, जिसका परिणाम मई 2010 में घोषित किया गया था। जिसमें उसे एक विषय को शून्य अंक प्रदान किए गए थे। जिसके बाद उसने पुन: मूल्यांकन के लिए आवेदन दायर किया था। जिसका परिणाम फरवरी 2011 में घोषित किया गया और उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं बताया गया।
याचिका में आरोप लगाया था कि विश्विद्यालय से उसकी उत्तर पुस्तिका खो गई है। विश्वविद्यालय अपनी गलती छुपाने के लिए उसे शून्य अंक देते हुए उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। याचिका की पिछली सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय ने न्यायालय में जबाव पेश किया था कि छात्र की उत्तर पुस्तिका सुरक्षित है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता परितोश गुप्ता ने बताया कि पीठ ने 22 मार्च को उत्तर पुस्तिका न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए थे लेकिन गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय की तरफ से जबाव पेश किया गया कि उत्तर पुस्तिका को नष्ट कर दिया गया है। उत्तर पुस्तिकाओं को छह माह तक ही रखा जाता है, जिस पर पीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कुलसचिव को 23 अप्रैल को तलब किया है।
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