'सिमी के आरोपी सजा से अधिक काट चुके हैं जेल'
By Edited By: Published: Sun, 15 Jun 2014 01:29 AM (IST)Updated: Sun, 15 Jun 2014 01:27 AM (IST)
जबलपुर। प्रतिबंधित संगठन सिमी के आरोपियों को उनके खिलाफ लगाई गई विधि विरद्ध क्रियाकलाप सहित अन्य अपराधों की धाराओं में दोषसिद्ध होने पर अधिकतम जितनी सजा हो सकती है, वे उससे अधिक समय से जेलों में बंद हैं। लिहाजा, मामलों की लंबित ट्रायल शीघ्र पूरी कराने की व्यवस्था दी जाए। यह दलील शनिवार को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कैत के समक्ष प्रस्तुत की गई। वे सिमी मामलों की सुनवाई के लिए गठित ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हैं। वे रविवार को शेष मामलों की सुनवाई करेंगे। सिमी के आरोपियों की ओर से जिला अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक पैरवी करने वाले अधिवक्ता नईमखान ने यह जानकारी दी।
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