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Indore Municipal Corporation: इंदौर की 22 इमारतों पर लटका ताला, आदेश न मानने पर सीलिंग का निर्देश

Indore Municipal Corporation इंदौर नगर निगम ने शहर की 22 इमारतों को 24 घंटे के अंदर बंद करने का निर्देश जारी किया है। अगर इस निर्देश का उल्‍लंघन किया गया तो इमारत को सील भी किया जा सकता है।

By Babita KashyapEdited By: Published: Thu, 23 Sep 2021 01:45 PM (IST)Updated: Thu, 23 Sep 2021 02:17 PM (IST)
Indore Municipal Corporation: इंदौर की 22 इमारतों पर लटका ताला, आदेश न मानने पर सीलिंग का निर्देश
इंदौर शहर की 22 इमारतों का 24 घंटे में बंद करने का निर्देश

इंदौर, जेएनएन। इंदौर शहर की 22 इमारतों का 24 घंटे में बंद करने का निर्देश इंदौर नगर निगम (Indore Municipal Corporation) की ओर से दिया गया है। दरअसल इन इमारतों के निर्माताओं ने पूर्णता प्रमाणपत्र के बिना ही प्रयोग करना शुरू कर दिया है। नगर निगम ने ऐसी इमारतों की पहचान कर नोटिस जारी कर कर्ताधर्ताओं से जवाब मांगा था। इन इमारतों में कुछ ऐसी भी हैं जिनमें अतिक्रमण कर निर्माण किया गया है। निगम अपन आयुक्‍त संदीप सोनी के अनुसार सभी संबंधितों के जवाब मिल चुके हैं। जिसके बाद विभिन्‍न जोन के भवन अधिकारियों ने इस मामले में अंतिम आदेश जारी कर 24 घंटे के भीतर इमारत के अंदर सभी संचालित दुकान, होटल, बैंक, संस्‍थान और अस्‍पतालों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। अगर समयावधि के अनुसार इन इमारतों को बंद नहीं किया गया तो नगर निगम ने उन्‍हें सील करने का आदेश दिया है। नगर निगम ने बुधवार से इन 22 इमारतों का मेजरमेंट लेना भी शुरू कर दिया है। आगामी दो दिनों तक ये कार्य चलेगा। इसके पश्‍चात कार्रवाई की जाएगी।

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महालक्ष्मी नगर के लोगों का जवाब

महालक्ष्मी नगर मेन रोड के 77 भवन स्वामियों को इस माह इंदौर नगर निगम ने नोटिस भेजे थे। ये लोग आवासीय नक्‍श पास करवा भवन का व्‍यावसायिक प्रयोग कर रहे थे। इन भवनों में कहीं रेस्‍तरां, दुकानें तो कहीं होटल जैसी गतिविधियां संचालित की जा रही थी। अपर आयुक्‍त के अनुसार भवन स्‍वामियों के जवाब आना शुरू हो चुके हैं। जल्‍द ही इन लोगों को भवनों में व्‍यावसायिक गतिविधियां बंद करने के लिए कहा जाएगा।

30 फीसद का अंतर होने पर भरवाया जाएगा कंपाउंडिंग शुल्‍क

इन भवनों में अनुमति से अधिक या अवैध निर्माण यदि 30 प्रतिशत के दायरे में आता है तो इमारत निर्माताओं से कंपाउंडिंग शुल्क वसूला जाएगा। जहां 30 प्रतिशत से ज्‍यादा अवैध निर्माण पाया गया उन्‍हें हटवाने का आदेश दिया जाएगा। ये मेजरमेंट इसलिए ही लिया जा रहा है।

इन इमारतों के स्वामियों को भेजा गया नोटिस

स्कीम-54 स्थित अग्रवाल डायग्नोसिस, विजय कुमार अग्रवाल का व्यावसायिक निर्माण, छोटा बांगड़दा स्थित शुभ नरीमन एनक्लेव, अनूप नगर स्थित चंद्रा पत्नी देवेंद्र चौधरी का आइ अस्पताल,स्कीम-78 स्थित जायसवाल इंटरप्राइजेस, लसूड़िया मोरी स्थित होटल जार्डन, फडनीस कालोनी स्थित लक्ष्मी पत्नी अशोक फडनीस का व्यावसायिक निर्माण, साउथ तुकोगंज स्थित प्रभुदयाल गोरीलाल अग्रवाल का निर्माण, सुषमा वाधवानी, प्रकाश शांतिलाल जैन, प्रतिमा पत्नी गजानन देशपांडे (शेल्टर बिल्डर्स) की आवासीय इमारत, मुकेश मधवानी का निर्माण, साईं शक्ति कंस्ट्रक्शन का व्यावसायिक व आवासीय निर्माण, आरएनटी मार्ग स्थित एसवीएम इमारत, हुकमाखेड़ी स्थित राजेंद्र गोयल की शनिश्चराय डेवलपर्स आवासीय इमारत, स्कीम-71 स्थित नरेश पुत्र दयालदास लाल और अन्य मोनार्क डेवलपर्स की आवासीय इमारत, मो. अशफाक पुत्र सुल्तान खान (रिंगोलिया रियल एस्टेट प्रा.लि. की आवासीय इमारत, छोटा बांगड़दा स्थित सत्यनारायण मालपानी (शुभ-लाभ रियलिटी) की आवासीय इमारत, करतार वल्लभानी (राधिका देवकाम प्रालि) की व्यावसायिक इमारत और ट्यूलिप इंफ्रास्ट्रक्चर की पीपल्याहाना स्थित रहवासी इमार


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