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शतरंज सिखाने के नाम पर मासूम से घिनौनी हरकत, इंदौर जिला कोर्ट ने आरोपी कोच को सुनाई 5 साल की सजा

Published: Sun, 20 Sep 2026 08:18 PM (IST)

इंदौर जिला कोर्ट ने सात वर्षीय बच्ची से आपत्तिजनक हरकत करने वाले शतरंज कोच ओमप्रकाश मंडलोई को पांच साल कारावास और 16 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

आपत्तिजनक हरकत करने वाले शतरंज कोच को पांच साल की सजा।

आपत्तिजनक हरकत करने वाले शतरंज कोच को पांच साल की सजा।

HighLights

  1. शतरंज कोच को बच्ची से छेड़छाड़ का दोषी पाया।

  2. इंदौर कोर्ट ने 5 साल कारावास की सजा सुनाई।

  3. आरोपी पर 16 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगा।

डिजिटल डेस्क, इंदौर। शतरंज सिखाने के दौरान सात वर्षीय बच्ची के साथ आपत्तिजनक हरकत करने के आरोपित 55 वर्षीय शतरंज कोच को इंदौर जिला कोर्ट ने दोषी मानते हुए पांच साल कारावास और 16 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

एक परिवार ने सात वर्षीय बेटी को शतरंज सिखाने के लिए आरोपित कोच ओमप्रकाश मंडलोई को जिम्मेदारी दी थी। इसके कुछ दिन बाद बच्ची के व्यवहार में बदलाव नजर आने लगा। वह गुमसुम रहने लगी।

नौ अक्टूबर 2025 को स्वजन ने उससे इसकी वजह पूछी तो बच्ची ने रोते हुए बताया कि शतरंज सिखाने वाले सर उसे बैड टच करते हैं।

वह बार-बार ऐसा करने की कोशिश करते हैं। 11 अक्टूबर को इंदौर के पलासिया पुलिस थाने में आरोपित कोच के खिलाफ शिकायत की गई। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था।