नकली घी के दो कारोबारियों पर लगा 22 लाख का जुर्माना
ग्वालियर। जिला प्रशासन ने नकली व मिलावटी घी कारोबारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए दो और कारोबारियों पर 22 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एक हफ्ते के भीतर चार व्यापारियों पर 42 लाख रुपये का जुर्माना लग चुका है।
पिछले तीन वर्षो में जिले में मिलावटी व नकली घी बेचने वाले कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। दो दिन पहले ग्वालियर के एडीएम सत्येंद्र सिंह ने दो कारोबारियों पर दस-दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। बुधवार को फिर से ऐसी ही कार्रवाई करके लाखों का जुर्माना लगाया गया है। इस कार्रवाई में घी कारोबारी महेश अग्रवाल पर 12 लाख रुपये एवं मालनपुर स्थित सर्वोत्तम मिल्क फूड लिमिटेड के वीरेंद्र कुशवाह पर दस लाख का जुर्माना किया गया है। यह कार्रंवाई खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई है। इन दोनों ने नकली व मिलावटी घी के साथ दूसरे ब्रांड के नकली घी पैक करके बेचे थे। जांच में इन दोनों का घी नकली निकला।
सोमवार 28 नवंबर को भी एडीएम ने नकली घी के कारोबारी वीरू कुशवाह व मनोज अग्रवाल पर दस-दस लाख रुपये का अर्थदंड लगाया था। इस प्रकार की कार्रवाई प्रदेश में पहली बार की गई है, जिसमें नकली व मिलावटी घी बेचने के आरोप में लाखों का जुर्माना लगाया गया है।
मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर