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    अब बिना वजह चेन पुलिंग करना पड़ेगा भारी, ट्रेन के ठहराव पर प्रति मिनट देना होगा 8000 रुपये जुर्माना

    Updated: Wed, 04 Dec 2024 10:00 PM (IST)

    रेलवे उन यात्रियों से अक्सर परेशान रहता है जो बिना वजह के ट्रेन रोकने के लिए चेन पुलिंग करते हैं। अब रेलवे ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रहा है। ऐसा करने वालों से 500 रुपये जुर्माने के अलावा डिटेंशन चार्ज भी वसूलने की तैयारी की जा रही है। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में यह नियम छह दिसंबर से लागू किया जा रहा है।

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    ट्रेन के ठहराव पर प्रति मिनट देना होगा 8000 रुपये जुर्माना (फाइल फोटो)

    जेएनएन भोपाल। बिना गंभीर कारण ट्रेन रोकने के लिए चेन पुलिंग करना अब बहुत महंगा पड़ेगा। रेलवे ऐसा करने वालों से 500 रुपये जुर्माने के अलावा डिटेंशन चार्ज (अवरोधन शुल्क) यानी ट्रेन के ठहराव का खर्च भी वसूलेगा।

    डिटेंशन चार्ज की गणना आठ हजार रुपये प्रति मिनट की दर से की जाएगी। यानी अगर ट्रेन पुलिंग की वजह से ट्रेन पांच मिनट भी रुकी तो बतौर डिटेंशन चार्ज 40 हजार रुपये और 500 रुपये जुर्माना के रूप में वसूले जाएंगे।

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    रेलवे को हो रहा भारी नुकसान

    रेल अधिकारियों का कहना है कि एक बार चेन पुलिंग के बाद ट्रेन को दोबारा शुरू करने में पांच से सात मिनट लगते हैं। यह समय कभी-कभी 10 मिनट तक हो जाता है। इस तरह चेन पुलिंग से न केवल ट्रेनें देरी से चलती हैं, बल्कि रेलवे को भारी नुकसान भी होता है। अब तक इस अपराध में केवल 500 रुपये के जुर्माने का प्राविधान था।

    6 दिसंबर से लागू होगा नियम

    भोपाल मंडल रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी ने बताया कि पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में यह नियम छह दिसंबर से लागू किया जा रहा है। उनके अनुसार, पूर्वोत्तर रेलवे में इसे कुछ दिनों पहले ही लागू किया गया है।

    वसूला गया लाखों का जुर्माना

    बता दें कि भोपाल रेल मंडल में बीते तीन महीनों में चेन पुलिंग के 1262 मामलों में कार्रवाई हुई है। रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत इन मामलों में कुल दो लाख 90 हजार 775 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

    चेन पुलिंग के दौरान उतरने-चढ़ने वालों पर भी शिकंजा

    रेलवे अधिकारियों ने बताया कि चेन पुलिंग के दौरान कई यात्री ट्रेन से उतरकर भागने लगते हैं। नई व्यवस्था में ऐसे लोगों को भी चेन पुलिंग का दोषी मानकर पकड़े जाने की स्थिति में उन पर अलग से जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे में यात्रियों को सलाह दी गई है कि चेन पुलिंग होने पर कोई निर्दोष यात्री ट्रेन में चढ़ने व उतरने की कोशिश न करे।

    ये कारण हों तो नहीं लगेगा जुर्माना

    यात्री की जान को खतरा हो। जैसे, गिरने की स्थिति में दुर्घटना टालने के लिए यदि चेन पुलिंग की गई हो। विशेष परिस्थितियों में 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे या 60 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति अगर छूट गया हो तो उसके लिए चेन खींची जा सकती है।

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