MP में पहली बार... 2 साल के मासूम को पुलिस में मिली अनुकंपा नियुक्ति; पिता के बलिदान के बाद बना 'बाल आरक्षक'
मध्य प्रदेश पुलिस ने सेवा के दौरान बलिदान हुए आरक्षक रणजीत सिंह डोडिया के दो वर्षीय बेटे मनवीत को 'बाल ...और पढ़ें

मां के साथ आए मनवीत को बाल आरक्षक पद का नियुक्ति पत्र देते पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा। (फोटो- जागरण)
HighLights
दो वर्षीय मनवीत को 'बाल आरक्षक' पद पर नियुक्ति।
उज्जैन एसपी ने चाकलेट खिलाकर बालक को दुलारा।
उज्जैन पुलिस ने पूरी की अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया।
डिजिटल डेस्क, उज्जैन। मध्य प्रदेश पुलिस ने एक संवेदनशील पहल करते हुए सेवा के दौरान जान गंवाने वाले आरक्षक रणजीत सिंह डोडिया के दो वर्षीय बेटे मनवीत को अनुकंपा नियुक्ति दी है। नन्हे मनवीत को ‘बाल आरक्षक’ के पद पर नियुक्त किया गया है। उज्जैन के पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने नियुक्ति संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर उसे नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने मासूम को अपने हाथों से चॉकलेट भी खिलाई।
जनवरी में हुई थी पिता की मौत
आरक्षक रणजीत सिंह डोडिया मंदसौर जिले में पदस्थ थे। 26 जनवरी 2026 को सेवा के दौरान सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। उनके परिवार में पत्नी ज्योति कुंवर, दो बेटियां और दो वर्षीय बेटा मनवीत हैं।
पति की मृत्यु के बाद ज्योति कुंवर ने अपने बेटे को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए आवेदन किया था। मंदसौर जिले में पद रिक्त नहीं होने के कारण नियुक्ति का प्रकरण वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से उज्जैन पुलिस अधीक्षक कार्यालय भेजा गया। इसके बाद मनवीत को बाल आरक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई।
18 साल की उम्र में संभालेगा जिम्मेदारी
पुलिस विभाग के अनुसार, मध्य प्रदेश में दो वर्षीय बच्चे को बाल आरक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का यह पहला मामला है। नियमानुसार मनवीत के 18 वर्ष की आयु पूरी करने और 10वीं कक्षा पास करने के बाद उसे नियमित रूप से सेवा में ज्वाइनिंग दी जाएगी।
तब तक उसे प्रदेश शासन के निर्धारित नियमों के अनुसार नव आरक्षक के वेतन का आधा हिस्सा मिलता रहेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य दिवंगत आरक्षक के परिवार को आर्थिक सहारा देना है।
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मप्र में ऐसा पहला मामला
पुलिस विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में दो वर्षीय बालक को बाल आरक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का यह पहला मामला है। नियमानुसार मनवीत द्वारा 10वीं कक्षा पास करने और आयु 18 साल पूर्ण करने पर उसे ज्वाइनिंग दी जाएगी। तब तक उसे प्रदेश शासन द्वारा तय नव आरक्षक से आधा वेतन मिलता रहेगा।
