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मोरक्को की छात्रा का होगा ग्वालियर के युवक से विवाह, धर्म परिवर्तन कानून के तहत देना होगा शपथ पत्र

मोरक्को की छात्रा ग्वालियर के युवक से युवक से शादी करेगी। छात्रा मुस्लिम है और युवक हिंदू है इसलिए एक साल पहले मध्य प्रदेश में पेश किए गए धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021 के तहत दोनों से शपथ पत्र लिए जाएंगे।

By Babita KashyapEdited By: Published: Wed, 19 Jan 2022 08:08 AM (IST)Updated: Wed, 19 Jan 2022 08:21 AM (IST)
मोरक्को की छात्रा का होगा ग्वालियर के युवक से विवाह, धर्म परिवर्तन कानून के तहत देना होगा शपथ पत्र
मोरक्को की एक छात्रा ग्वालियर के युवक से शादी करेगी

ग्वालियर, जेएनएन। मोरक्को की एक छात्रा ने ग्वालियर के युवक से शादी के लिए एडीएम कोर्ट में अर्जी दी है। छात्रा यहां के एक निजी कालेज में पढ़ रही है और युवक ग्वालियर का रहने वाला है। पहले आवेदन के बाद जब मोरक्को से एनओसी मांगी गई तो वहां इसके लिए मना कर दिया गया, लेकिन अब इसी मामले में मोरक्को से एनओसी प्राप्‍त हो गई है। अब बुधवार को इस मामले में एडीएम की ओर से फाइनल आदेश दिए जा सकते हैं। छात्रा मुस्लिम है और युवक हिंदू है, इसलिए एक साल पहले मध्य प्रदेश में पेश किए गए धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021 के तहत दोनों से शपथ पत्र लिए जाएंगे। शपथ पत्र में ये लिखा होता है कि हम न तो धर्म परिवर्तन करेंगे और न ही एक दूसरे को इसके लिए कहेंगे। 

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बता दें कि मोरक्को की ये मुस्लिम छात्रा यहां के एक निजी कालेज में पढ़ रही है। एससीएसटी वर्ग के युवक से शादी करने के लिए उसने यहां ग्वालियर कलेक्ट्रेट स्थित एडीएम कोर्ट में आवेदन किया है। यह आवेदन मिलने के बाद मोरक्को देश होने के कारण प्रशासन की ओर से मोरक्को को एनओसी के लिए लिखा गया था। पहले एनओसी देने से इनकार कर दिया गया था। इसके बाद मोरक्को देश से सूचना भेजी गई कि छात्र अपने दम पर एनओसी ली सकती है, उनकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। यह जवाब मिलने के बाद एडीएम कोर्ट की आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया। अब लगभग सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अंतिम आदेश दिया जाना बाकी है।

कनाडा की महिला को भी मिला था सर्टिफिकेट

अभी कुछ दिन पहले ही कनाडा की एक महिला का मामला भी सुर्खियों में आया था। यहां आकर महिला ने शिकायत की कि उसका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, वह एक साल से परेशान है। इसके बाद अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए कनाडा से एनओसी मांगी और प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। आखिरकार महिला को तीन-चार दिन में शादी का सर्टिफिकेट मिल गया और वह कनाडा चली गई।

ऐसे मामलों में लिया जाता है शपथ पत्र

मध्‍य प्रदेश में पिछले साल लाए गए मप्र धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक- 2021 के तहत ऐसे मामलों में हलफनामा लिया जाता है, लड़का हो या लड़की हिंदू-मुस्लिम होने की स्थिति में कलेक्ट्रेट के एडीएम कोर्ट में हलफनामा लिया जाता है। लड़का और लड़की दोनों को एक वचन देना होगा कि वे न तो अपना धर्म परिवर्तन करेंगे और न ही उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करेंगे। यह शपथ पत्र देने के बाद ही आवेदन को मंजूरी दी जाती है। मोरक्को की एक छात्रा ने यहां ग्वालियर के एक युवक से शादी के लिए आवेदन किया है। मोरक्को से एनओसी मिली। प्रक्रिया पूरी होते ही विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा।

एचबी शर्मा, एडीएम, ग्वालियर


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