Madhya Pradesh: एकतरफा प्यार में युवती का गला रेतने वाले का शव मिला, शादी से मना करने पर किया था हमला
Madhya Pradesh घर में घुसकर चाकू से युवती का गला काटने वाला मृत मिला है। युवक चारदीवारी पर चढ़कर एक युवती के घर में घुस गया और उसे प्रपोज किया। जब उसने मना किया तो उसने कथित तौर पर चाकू से उसका गला काट दिया और फरार हो गया।
खंडवा, एजेंसी। Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में खंडवा (Khandwa) के बागरद निवासी बब्लू गांव का कोटवार (चौकीदार) था। वह गांव की ही एक युवती से एकतरफा प्यार करने लगा। गत सोमवार को वह युवती के घर पहुंचा और प्यार का इजहार करते हुए शादी का प्रस्ताव रखने लगा। युवती ने इन्कार किया तो गुस्से में आकर उसने चाकू से युवती का गला रेत दिया। उसके शरीर पर चाकू से कई वार भी किए। युवती को गंभीरावस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज
इस मामले में पुलिस ने बब्लू के खिलाफ जानलेवा हमला करने की प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की थी। इस बीच, बुधवार को गांव बंजारी के पास इंदिरा सागर बांध के बैकवाटर में उसका शव मिला। पुलिस अधिकारियों ने युवक के आत्महत्या करने की संभावना जताई है। इस मामले की जांच की जा रही है।
घर में घुसकर चाकू से युवती का गला काटने वाला मृत मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बब्लू (21) ने बांगरदा गांव में एक तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। वह कोटवार (ग्राम-पंचायत कर्मचारी) के रूप में काम करता था। मुंडी थाना प्रभारी ब्रजभूषण हिर्वे ने बताया कि जिस 18 वर्षीय युवती पर बब्लू ने हमला कर उसका गला काटा था, उसका खंडवा शहर के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।
चाकू से काटा युवती का गला
सोमवार को बब्लू चारदीवारी पर चढ़कर एक युवती के घर में घुस गया और उसे प्रपोज किया। जब उसने मना किया तो उसने कथित तौर पर चाकू से उसका गला काट दिया और फरार हो गया। युवती के पिता ने आरोप लगाया कि आरोपित नशे का आदी है। पुलिस ने बब्लू के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। बुधवार को उसका शव तालाब में मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच जारी है।
इधर, गांव सुरगांव जोशी में करीब नौ साल पहले दुष्कर्म कर नौ वर्षीय बालिका की हत्या के दोषी अनोखीलाल को न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा सुनाई। इस मामले में अंतिम सुनवाई विशेष न्यायालय पाक्सो अधिनियम न्यायाधीश प्राची पटेल ने की। बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन पक्ष के नौ साक्षियों को तलब किया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर से सुनवाई हुई।
जिला अभियोजन अधिकारी चंद्रशेखर हुक्मलवार ने बताया कि सुरगांव जोशी में 30 जनवरी, 2013 को बालिका की 21 वर्षीय अनोखीलाल ने दुष्कर्म के बाद हत्या की थी। कोर्ट में चालान डायरी पेश होने के एक माह बाद ही आनोखीलाल को चार मार्च, 2013 को जिला व सत्र न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई थी। फैसले को अनोखीलाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखते हुए उसे फांसी की सजा दी थी। इसके बाद अनोखीलाल ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को पुन: विचारण का आदेश दिया था। मामले को जिला व सत्र न्यायालय में स्थानांतरित करता था।