सड़क पर नहीं दौड़ेंगे 15 साल पुराने कमर्शियल वाहन
दिल्ली की तर्ज पर मध्यप्रदेश की सड़कों से भी 15 साल पुराने कामर्शियल वाहन हटाए जाएंगे।
भोपाल। दिल्ली की तर्ज पर मध्यप्रदेश की सड़कों से भी 15 साल पुराने कामर्शियल वाहन हटाए जाएंगे। राज्य सरकार ने ऐसे वाहनों को सड़क से हटाने का फैसला किया है। इसके तहत न तो 15 साल पुराने वाहनों को परमिट मिलेगा और न ही परिवहन कार्यालय फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करेंगे।
इसके लिए मोटरयान अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। परिवहन विभाग ने निर्णय लागू करने के लिए अधिनियम राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेज दी है।
ज्ञात हो कि परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसकी घोषणा की थी।
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पर्यावरण को लेकर सरकार सहित सभी चिंतित हैं। दिल्ली में 15 साल पुराने खटारा वाहनों को सड़क से दूर करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में कई स्कूल सहित संस्थाएं दिल्ली व अन्य राज्यों से पुराने वाहन लाकर चला रहे हैं।
ये न सिर्फ प्रदूषण फैलाते हैं बल्कि सुरक्षित भी नहीं हैं। इसे देखते हुए परिवहन विभाग ने 15 साल पुराने डीजल व पेट्रोल वाहनों को सड़क से दूर करने का निर्णय किया है। परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि नियमों में परिवर्तन कर अधिसूचना प्रकाशन के लिए भेज दी गई है। 15 साल पुराने कामर्शियल वाहनों को जल्द ही हटाया जाएगा। साथ ही परिवहन महकमे को इस फैसले के सख्ती से पालन के निर्देश भी दिए जाएंगे।
प्रदेश में खपने की थी आशंका- सूत्रों का कहना है कि परिवहन विभाग को आशंका थी कि दिल्ली में 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों पर प्रतिबंध लगने के बाद ये मध्यप्रदेश में खपाए जा सकते हैं। दरअसल, मध्यप्रदेश में पुराने वाहनों को लेकर बंधन नहीं था, बस वे फिट होने चाहिए। इसके आधार पर ही फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं।