नहीं रद होगा मोदी का नामांकन पत्र
जिला निर्वाचन अधिकारी प्रांजल यादव ने वाराणसी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के नामांकन पत्र को रद करने से इंकार कर दिया है। सर्वजन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश कुमार राय ने शिकायत पत्र में कहा था कि भाजपा के प्रत्याशी ने अपने नामांकन पत्र में जानबूझकर तथ्यों को छिपाय
वाराणसी, जागरण संवाददाता। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रांजल यादव ने वाराणसी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के नामांकन पत्र को रद करने से इंकार कर दिया है। सर्वजन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश कुमार राय ने शिकायत पत्र में कहा था कि भाजपा के प्रत्याशी ने अपने नामांकन पत्र में जानबूझकर तथ्यों को छिपाया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन आयोग के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी शपथ पत्र के संबंध में शिकायतकर्ता सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर कार्रवाई करा सकते हैं। रिटर्निग अधिकारी के स्तर से केवल अपूर्ण शपथ पत्र के प्रकरण में नामांकन रद करने की कार्रवाई की जा सकती है, किंतु शपथ पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ऐसी अवस्था में नामांकन पत्र में अंकित तथ्यों की बाबत कोई कार्रवाई जिलाधिकारी व रिटर्निग अफसर के स्तर से संभव नहीं है।
मोदी के हलफनामे पर रिपोर्ट तलब
अहमदाबाद। स्थानीय अदालत ने नरेंद्र मोदी की वैवाहिक स्थिति को लेकर की गई शिकायत पर पुलिस के टालमटोल रवैये पर नाखुशी जाहिर की है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्य निशांत वर्मा की शिकायत पर मोदी की वैवाहिक स्थिति पर पुलिस को 21 मई तक जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। मोदी वडोदरा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और पर्चा दाखिल करते वक्त अपने हलफनामे में पहली बार उन्होंने अपनी पत्नी के नाम का जिक्र किया था। जबकि, इससे पहले विधानसभा चुनावों में उन्होंने अपनी पत्नी का जिक्र नहीं किया था
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