मुंबई हमले पर बयान देकर बुरे फंसे नवाज शरीफ, पाकिस्तानी कोर्ट ने भेजा नोटिस

नवाज शरीफ ने एक इंटरव्‍यू में मुंबई आतंकी हमले में पाकिस्‍तान का हाथ होने की बात को स्‍वीकार किया था।

By Monika MinalEdited By: Publish:Tue, 26 Jun 2018 04:45 PM (IST) Updated:Tue, 26 Jun 2018 05:04 PM (IST)
मुंबई हमले पर बयान देकर बुरे फंसे नवाज शरीफ, पाकिस्तानी कोर्ट ने भेजा नोटिस
मुंबई हमले पर बयान देकर बुरे फंसे नवाज शरीफ, पाकिस्तानी कोर्ट ने भेजा नोटिस

लाहौर, प्रेट्र। पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को मुंबई आतंकी हमले मामले में उनके बयान को लेकर दाखिल हुई एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। शरीफ ने इस बयान में 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले में पाकिस्तानी आंतकी संगठनों की भूमिका स्वीकारी थी। याचिका में शरीफ के इस बयान के लिए उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की गई है।

वकील अजहर सिद्दीकी की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके शरीफ के इस बयान को दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीफ ने यह बयान डॉन अखबार को दिए एक इंटरव्यू में दिया था। इस बयान को लेकर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल (एनएससी) की बैठक भी हुई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी ने शरीफ से मुलाकात कर उन्हें एनएससी की चिंताओं से अवगत कराया था। अदालत ने अब्बासी और शरीफ का इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार सिरिल अलमीडा को भी नोटिस जारी किया है। उनसे 29 जून तक अपना जवाब देने को कहा गया है।

उल्‍लेख्‍नीय है कि डॉन में दिए गए इंटरव्‍यू में शरीफ ने स्‍वीकार किया था कि आतंकी संगठन पाकिस्‍तान में सक्रिय हैं और उस नीति पर सवाल उठाया जिसमें ‘नॉन स्टेट एक्टर्स’ को सीमा पार करने लोगों की जान लेने की अनुमति दी गई। शरीफ ने कहा था कि क्या पाकिस्तान को ‘नॉन स्टेट ऐक्टर्स’ को सीमा पार करने और मुंबई में लोगों की ‘हत्या करने’ की इजाजत देनी चाहिए। पाकिस्‍तान के राष्‍ट्रीय सुरक्षा आयोग ने मुंबई हमला संबंधित शरीफ के बयान की निंदा की और इसे गलत करार देते हुए गुमराह करने वाला बताया था। 10 लश्‍कर-ए-तैयबा आतंकियों ने 2008 के नवंबर में मुंबई में 166 लोगों की जान ले ली और दर्जनों को जख्‍मी कर दिया था। नौ हमलावर पुलिस द्वारा मारे गए जबकि अकेला अजमल कसाब जीवित पकड़ा गया था। बाद में कोर्ट द्वारा दोषी पाए जाने पर उसे फांसी की सजा दे दी गयी थी।

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