पत्रकार निकाय ने पाक सरकार से पत्रकारों को लक्षित करने वाले प्रस्तावित कानून में संशोधन करने का आग्रह किया

पिछले महीने पंजाब प्रांतीय विधानसभा ने पंजाब विशेषाधिकार (संशोधन) अधिनियम 2021 की प्रांतीय विधानसभा को पारित किया। यह ऐसा विधेयक था जो स्पीकर को विधायी निकाय के कवरेज पर पत्रकारों को दंडित करने की क्षमता के साथ एक न्यायिक समिति बनाने का अधिकार देता है।

By Nitin AroraEdited By: Publish:Sat, 10 Jul 2021 04:45 PM (IST) Updated:Sat, 10 Jul 2021 04:45 PM (IST)
पत्रकार निकाय ने पाक सरकार से पत्रकारों को लक्षित करने वाले प्रस्तावित कानून में संशोधन करने का आग्रह किया
पत्रकार निकाय ने पाक सरकार से पत्रकारों को लक्षित करने वाले प्रस्तावित कानून में संशोधन करने का आग्रह किया

वाशिंगटन, एएनआइ। पाकिस्तान में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा करने वाले नए कानून पर चिंता जताते हुए पत्रकारों की सुरक्षा समिति (सीपीजे) ने पंजाब के राज्यपाल चौधरी मोहम्मद सरवर और विधानसभा अध्यक्ष परवेज इलाही से प्रस्तावित कानून में संशोधन करने को कहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, 'पिछले महीने, पंजाब प्रांतीय विधानसभा ने पंजाब विशेषाधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2021 की प्रांतीय विधानसभा को पारित किया। यह ऐसा विधेयक था जो स्पीकर को विधायी निकाय के कवरेज पर पत्रकारों को दंडित करने की क्षमता के साथ एक न्यायिक समिति बनाने का अधिकार देता है।'

लोकल मीडिया के अनुसार, 'सीपीजे ने कहा कि यदि अधिनियमित किया जाता है, तो न्यायिक समिति के पास संक्षिप्त परीक्षण करने और पत्रकारों को छह महीने तक जेल की सजा देने और किसी भी विधानसभा सदस्य की शिकायत के आधार पर 10,000 रुपये (यूएसडी 63) तक का जुर्माना लगाने की शक्ति होगी।'

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