ट्रंप प्रशासन H-1B वीजा नियमों में कर सकता है बड़ा बदलाव, जीवनसाथियों में बढ़ेगी दूरी

ट्रंप ने अप्रैल में "बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन" के जिस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये थे उसका पालन करने की कोशिश की जा रही है।

By Srishti VermaEdited By: Publish:Sat, 16 Dec 2017 01:12 PM (IST) Updated:Sun, 17 Dec 2017 12:21 PM (IST)
ट्रंप प्रशासन H-1B वीजा नियमों में कर सकता है बड़ा बदलाव, जीवनसाथियों में बढ़ेगी दूरी
ट्रंप प्रशासन H-1B वीजा नियमों में कर सकता है बड़ा बदलाव, जीवनसाथियों में बढ़ेगी दूरी

वाशिंगटन (आइएएनएस)। डोनाल्‍ड ट्रंप प्रशासन ने 1-बी वीजा धारकों की पत्नियों या पतियों को अमेरिका में काम नहीं करने देने का फैसला किया है। ट्रंप प्रशासन ने इस नियम को रद करने का प्रस्ताव दिया है। अगर ऐसा होता है तो जल्द ही ट्रंप प्रशासन वीजाधारकों के जीवनसाथियों के काम करने को अवैध घोषित कर देगा।

बता दें कि साल 2015 से ग्रीन कार्ड का इंतजार करने वाले एच 1बी वीजाधारकों की पत्नियों और पतियों को एच-4 डिपेंडेंट वीजा पर अमेरिका में काम करने की अनुमति है। ये नियम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल में बनाया गया था। लेकिन ओबामा काल के कई नियमों को बदलने वाले अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप अब इस नियम में भी बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। इसका प्रभाव लाखों लोगों पर पड़ेगा।

लेकिन गुरुवार को अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग ने इस नियम को खत्म करने का प्रस्ताव रखा। हालांकि, इस दौरान इसके पीछे के कारणों की व्याख्या नहीं की गई। लेकिन यह जरुर कहा है कि ट्रंप ने अप्रैल में "बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन" के जिस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये थे उसका पालन करने की कोशिश की जा रही है।

बदले हुए नियम के अनुसार, एच -1 बी धारकों के जीवन साथी को तकनीकी के अलावा अन्य क्षेत्र में काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। विभाग ने नियम में अन्य बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि सबसे प्रतिभाशाली विदेशी नागरिक जो सही मायने में योग्य होंगे उन्हें वर्तमान में कानून के तहत समझा जा सकता है। आपको बता दें कि, ओबामा के शासनकाल में काम करने वाली महिलाओं को पहले से ही कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि, अमेरिका में 'सेव जॉब यूएसए' नामक एक समूह ने अप्रैल 2015 में अमेरिकी नौकरियों के खतरा जाहिर करते हुए एक मुकदमा दायर किया था।

इधर इंडियन आइटी इंडस्ट्री संगठन के अध्यक्ष आर. चंद्रशेखर का कहना है कि यह फैसला ट्रंप सरकार के लगातार एच-1बी वीजा नियमों को सख्त बनाने की दिशा में एक और कदम है। सीएनन के मुताबिक, पति या पत्नी को काम नहीं मिलने पर एच-1बी वीजाधारक अमेरिका में रुकने से परहेज कर सकते हैं।

मालूम हो कि, कि एच -1 बी, अमेरिका की कंपनियों में काम करने के लिए उच्च कुशलता वाले विदेशियों के लिए एक आम वीज़ा मार्ग है जो तीन साल के लिए वैध होता है। इसे अन्य तीन साल तक रिन्यु किया जा सकता है। आकड़ों के अनुसार, इसके तहत हर साल लगभग 85,000 विदेशी इंजीनियर अमेरिका में जॉब करने जाते हैं। 

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