Guns Banned: न्यूयार्क के टाइम्स स्क्वायर समेत कई सार्वजनिक स्थानों पर बंदूक प्रतिबंधित

Guns banned विधानसभा का आपात सत्र बुलाकर प्रस्ताव पारित किया गया जिसके तहत अब बंदूक लाइसेंस की चाहत रखने वालों को उसे चलाने की क्षमता प्रदर्शित करनी होगी और इंटरनेट मीडिया अकाउंट का ब्योरा देना होगा। जानें क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला-

By Ashisha RajputEdited By: Publish:Sat, 02 Jul 2022 07:36 PM (IST) Updated:Sat, 02 Jul 2022 07:36 PM (IST)
Guns Banned: न्यूयार्क के टाइम्स स्क्वायर समेत कई सार्वजनिक स्थानों पर बंदूक प्रतिबंधित
सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपने फैसले में कहा था-

न्यूयार्क, रायटर। अमेरिका में गन क्राइम की बढ़ती वारदातों के बीच न्यूयार्क प्रांत ने एक कानून पारित कर टाइम्स स्क्वायर समेत कई सार्वजनिक स्थानों पर बंदूक ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब बंदूक लाइसेंस की चाहत रखने वालों को उसे चलाने की क्षमता प्रदर्शित करनी होगी और इंटरनेट मीडिया अकाउंट का ब्योरा देना होगा, ताकि अधिकारी उसकी समीक्षा कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने गत हफ्ते न्यूयार्क के बंदूक लाइसेंस पर प्रतिबंध संबंधी कानून को समाप्त करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपने फैसले में कहा था कि अमेरिकी संविधान किसी व्यक्ति को अपनी रक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार प्रदान करता है। अदालत ने कहा था कि वर्ष 1911 की पूर्ववर्ती लाइसेंस व्यवस्था ने अधिकारियों को लाइसेंस देने से इन्कार करने के लिए काफी विकल्प दिए हैं। डेमोक्रेटिक नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की आलोचना करते हुए कहा था कि ज्यादा लोग बंदूक रखेंगे तो हिंसक वारदातों में भी इजाफा होगा। इस फैसले के आलोक में राज्य की सदियों पुरानी परमिट योजना में ढील दी जानी चाहिए, लेकिन लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधों को सख्त किया जाना चाहिए।

न्यूयार्क के गवर्नर व डेमोक्रेट नेता कैथी होचुल ने कहा कि बंदूक नियमों के कारण ही उनका प्रांत अमेरिका के पांच न्यूनतम गन क्राइम वाले राज्यों में शामिल है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, 'सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बावजूद हमारा प्रांत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।' अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि कुछ संवेदनशील स्थानों पर लोगों को हथियार ले जाने से रोका जा सकता है, लेकिन उसने इस व्यवस्था को व्यापक स्तर पर लागू नहीं करने की चेतावनी भी दी है। इन स्थानों पर बंदूक नहीं ले जा सकेंगे लोग : न्यूयार्क विधानसभा में शुक्रवार को पारित कानून के तहत सरकारी भवनों, चिकित्सालयों, उपासना स्थलों, लाइब्रेरी, खेल के मैदानों, पार्को, चिडि़याघर, स्कूल, कालेज, समर कैंप, नशामुक्ति केंद्रों, आश्रय स्थलों, नर्सिग होम, न्यूयार्क सबवे समेत सार्वजनिक परिवहन माध्यमों व मयखानों आदि में बंदूक ले जाने पर रोक होगी। इनके अलावा म्यूजियम, थिएटर, स्टेडियम व मतदान स्थलों पर भी बंदूक ले जाना प्रतिबंधित होगा। सुरक्षा एजेंसियों को इससे छूट दी गई है। ---

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