मुकल के फोन टैपिंग मामले को हाईकोर्ट ने किया खारिज

जागरण न्यूज नेटवर्क, कोलकाता: भाजपा नेता मुकुल राय के फोन टैपिंग मामले को दिल्ली हाईकोर्ट न

By JagranEdited By: Publish:Thu, 14 Dec 2017 03:00 AM (IST) Updated:Thu, 14 Dec 2017 03:00 AM (IST)
मुकल के फोन टैपिंग मामले को हाईकोर्ट ने किया खारिज
मुकल के फोन टैपिंग मामले को हाईकोर्ट ने किया खारिज

जागरण न्यूज नेटवर्क, कोलकाता: भाजपा नेता मुकुल राय के फोन टैपिंग मामले को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बुधवार इस मामले पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। सुनवाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद न्यायाधीश विभू बखरु ने याचिका को खारिज कर दिया। क्योंकि, केंद्र व बंगाल सरकार की ओर से साफ कहा गया कि फोन टैपिंग नहीं की गई है।

मुकुल राय ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार उनका फोन टैपिंग कर रही है। आवेदन में उन्होंने अदालत से कहा कि उनके दो नंबर है उस पर निगरानी रखने का निर्देश संबंधित टेलीकॉम कंपनी को दिया गया था या नहीं, इसकी जानकारी दोनों संस्थाएं दे? इस मामले में गत 20 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं मुकुल राय को टैलीकॉम सेवा प्रदान करने वाली कंपनी एमटीएनएल एवं वोडाफोन को हलफनामा देकर इस बारे में 7 दिसंबर तक जवाब मांगा था। राज्य सरकार ने भी कहा था कि मुकुल राय की फोन टैपिंग नहीं हो रही है। इस दिन न्यायाधीश ने साप-साफ कहा कि अदालत में संबंधित पक्षों द्वारा जमा दिए गए दस्तावेजों से फोन टैपिंग का कोई प्रमाण नहीं मिला है। पर्याप्त तथ्य के अभाव में अदालत ने मुकुल राय के आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि भविष्य में ठोस प्रमाण के साथ फिर से अदालत में आ सकते हैं।

ज्ञात हो कि मुकुल राय ने गत 25 सितंबर को तृणमूल पार्टी छोड़ा था। साथ ही पार्टी विरोधी कार्यो के लिए मुकुल राय को 6 वर्षो के लिए पार्टी से सस्पेंड किया गया था। गत 11 अक्टूबर को उन्होंने राज्यसभा से पदत्याग किया था और 3 नवंबर को भाजपा में शामिल हो गए।

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