हानिकारक कीटनाशकों की बिक्री पर प्रतिबंध

पूर्व मेदिनीपुर जिला कृषि विभाग की ओर से हानिकारक कीटनाशकों की बि

By JagranEdited By: Publish:Mon, 20 Aug 2018 07:03 PM (IST) Updated:Mon, 20 Aug 2018 07:03 PM (IST)
हानिकारक कीटनाशकों की बिक्री पर प्रतिबंध
हानिकारक कीटनाशकों की बिक्री पर प्रतिबंध

संवाद सूत्र, हल्दिया : पूर्व मेदिनीपुर जिला कृषि विभाग की ओर से हानिकारक कीटनाशकों की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए निर्देश

जारी किया गया है। जिले के सभी 27 प्रखंड कार्यालयों में यह निर्देश जारी किया गया। वहीं जिले में स्थित कुल 720 खाद की दुकानों में भी दुकानदारों को हानिकारक कीटनाशक न बेचने का आदेश जारी किया गया। नियमों का उल्लंघन करने पर विक्रेताओं को जेल व जुर्माने की सजा होने की चेतावनी भी कृषि विभाग की ओर से दिया गया है। जिला कृषि विभाग के अधिकारी मृणालकांति बेरा ने कहा कि थायोपीतन, डायजीनन सहित कुल 18 हानिकारक कीटनाशक पर कृषि विभाग की ओर से प्रतिबंध लगाया गया है। यह कीटनाशक कृषि के लिए जहां नुकसानदेह है। वहीं इससे पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा हानिकारक कीटनाशकों के इस्तेमाल से उत्पन्न फसलों के सेवन से मनुष्यों को कई प्रकार की गंभीर बीमारियां होने का खतरा है। इसलिए कृषि विभाग की ओर से यह प्रतिबंध जारी किया गया है। नियमों का उल्लंघन कर प्रतिबंधित कीटनाशक बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कृषि विभाग की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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