प्रशासन ने रोका नाबालिग का विवाह

पूर्व मेदिनीपुर जिला अंतर्गत सूताहाटा के ढेकुआ गांव में रहने वाली एक नाबालिग की ह

By JagranEdited By: Publish:Tue, 16 Jan 2018 07:06 PM (IST) Updated:Tue, 16 Jan 2018 07:06 PM (IST)
प्रशासन ने रोका नाबालिग का विवाह
प्रशासन ने रोका नाबालिग का विवाह

हल्दिया : पूर्व मेदिनीपुर जिला अंतर्गत सूताहाटा के ढेकुआ गांव में रहने वाली एक नाबालिग की होने वाली शादी को प्रशासन की ओर हस्तक्षेप कर रोक दिया गया। 15 वर्षीय नाबालिग की शादी मंगलवार रात को होने वाली थी। सूचना पाकर बीडीओ कार्यालय के अधिकारी दोपहर को गांव में पहुंचे तथा नाबालिग के पिता सुभाष पात्र को समझा-बुझाकर शादी रोकने के लिए मनाया गया। वहीं प्रशासन की ओर से नाबालिग के पिता को अपनी बेटी की शादी 18 वर्ष होने पर ही करने के लिए एक लिखित करारनामा भी लिखवाया गया। बीडीओ संजय सिकदर ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी गैरकानूनी है। कई गरीब लोग कम उम्र में ही लड़कियों की शादी करते हैं। ढेकुआ गांव में भी एक नाबालिग की शादी होने जा रही थी, लेकिन इसकी सूचना मिलने पर प्रशासन की ओर से हस्तक्षेप कर शादी को रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि गत छह माह के दौरान 10 नाबालिग की शादी को प्रशासन की ओर से रोका गया है।

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