सिलीगुड़ी में मकर संक्रांति की रात एक व्यक्ति को हाथी ने पटक कर मार डाला

परिवार वालों ने बताया कि वन विभाग ने बतौर क्षतिपूर्ति साढ़े तीन लाख रुपये मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। वहीं मृतक के अंतिमकार्य को सम्पन्न कराने के लिए सालुगाड़ा के रेंजर संजय दत्त ने व्यक्तिगत तौर पर बीस हज़ार रुपये मुहैया कराया है।

By PRITI JHAEdited By: Publish:Fri, 15 Jan 2021 12:40 PM (IST) Updated:Fri, 15 Jan 2021 12:40 PM (IST)
सिलीगुड़ी में मकर संक्रांति की रात एक व्यक्ति को हाथी ने पटक कर मार डाला
हाथी ने पटक कर पहुंचाया मौत के घाट

सिलीगुड़ी, जागरण संवाददाता। जंगली हाथी ने एक व्यक्ति को पटक कर मौत के घाट उतार दिया। बीते मकर संक्रांति की रात यह घटना सिलीगुड़ी शहर से सटे सालुगाड़ा रेंज के अंतर्गत सरस्वतीपुर वन बस्ती इलाके में घटी है। वन विभाग ने क्षतिपूर्ति के लिए साढ़े तीन लाख की रकम मृतक के परिवार वालो को मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। वहीं मृतक के अंतिम संस्कार के लिए परिवार को रेंजर संजय दत्ता ने 20 हज़ार रुपये तत्काल मुहैया कराया है। 

वन विभाग ने मृतक की पहचान निरंजन राय (48) के रुप मे कराया है। मिली जानकारी के अनुसार बीते गुरुवार की रात करीब 9 बजे निरंजन राय रिश्तेदार के घर से लौट रहे थे। उसी समय सरस्वतीपुर जंगल से एक हाथी निकल कर जनबहुल इलाके में प्रवेश कर गया। हाथी ने निरंजन राय को सूंड़ में लपेटकर जंगल की ओर दौरा। निरंजन की चीख-पुकार सुनकर इलाकाई लोग भी हाथी का पीछा किया। कुछ दूरी पर जा कर हाथी ने निरंजन को पटक दिया और जंगल की ओर बढ़ चला। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी वन विभाग को दी। जानकारी मिलते ही सालुगाड़ा के रेंजर संजय दत्ता अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बुरी तरह से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सिलीगुड़ी जिला अस्पताल पहुंचाया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने व्यक्ति को मृत घोषित किया। रात भर शव को सिलीगुड़ी जिला अस्पताल के मुर्दाघर में रखने के बाद शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। 

परिवार वालों ने बताया कि वन विभाग ने बतौर क्षतिपूर्ति साढ़े तीन लाख रुपये मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। वहीं मृतक के अंतिमकार्य को सम्पन्न कराने के लिए सालुगाड़ा के रेंजर संजय दत्त ने व्यक्तिगत तौर पर बीस हज़ार रुपये मुहैया कराया है। बैकुंठपुर वन विभाग की डीएफओ उमा रानी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि नियम के मुताबिक पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता किया जाएगा। 

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