Rudrapur News : महिला से छेड़छाड़ करने वाले को दो साल की सजा

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि खटीमा निवासी महिला ने एसएसपी कार्यालय में की शिकायत में कहा था कि वह घर में अकेली रहती है। उसके तीन बच्चे हैं और उसके पति दिल्ली में काम करते हैं।

By Jagran NewsEdited By: Publish:Sat, 25 Mar 2023 07:12 PM (IST) Updated:Sat, 25 Mar 2023 07:12 PM (IST)
Rudrapur News : महिला से छेड़छाड़ करने वाले को दो साल की सजा
Rudrapur News : महिला से छेड़छाड़ करने वाले को दो साल की सजा

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर : अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शिवाकांत द्विवेदी की अदालत ने महिला से छेड़छाड़ करने वाले को दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि खटीमा निवासी महिला ने एसएसपी कार्यालय में की शिकायत में कहा था कि वह घर में अकेली रहती है। उसके तीन बच्चे हैं और उसके पति दिल्ली में काम करते हैं।

वर्ष, 2016 में ग्राम श्रीपुर बिचुवा खटीमा निवासी देवेंद्र चंद्र पुत्र जयचंद्र ने उसके पड़ोसी बसंत गिरी के पुत्र को सहकारिता विभाग में नौकरी स्थाई करने के लिए सात लाख रुपये मांगे थे। इस पर बसंत गिरी ने उसके घर के पीछे स्थित जमीन को उसे सात लाख रुपये में बेच दिया था। जिस पर उसने बसंत गिरी की ओर से देवेंद्र चंद्र को चार लाख रुपये दिए, जबकि तीन लाख रुपये उसके घर जाकर दिए।

बावजूद इसके देवेंद्र चंद्र ने बसंत गिरी के पुत्र को स्थाई नहीं कराया। इस बीच देवेंद्र चंद्र का उसके घर आना जाना शुरू हो गया। आरोपित उस पर बुरी नजर रखने लगा। तीन अप्रैल 2017 को वह घर में अकेली थी। इस बीच आरोपित आया और उससे अश्लील हरकत की। 10 अप्रैल को वह दोबारा आया और गलत काम करने का प्रयास किया। साथ ही जो रुपये उसने बसंत गिरी के पुत्र को स्थाई नौकरी कराने के लिए दिए तो वह भी वापस नहीं किए। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था।

इधर, मामला अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शिवाकांत द्विवेदी की अदालत ने चला। जिसमें सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमेश कुमार गुप्ता ने सात गवाह पेश किए। जिस पर अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शिवाकांत द्विवेदी की अदालत ने देवेंद्र चंद्र को धारा 452 में दो साल की सजा और तीन हजार का अर्थदंड, धारा 354 में दो वर्ष की कारावास और तीन हजार का अर्थदंड, धारा 506 में दो वर्ष का कारावास और एक हजार के जुर्माने से दंडित किया है। सभी सजा साथ साथ चलेंगे।

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