कबाड़ी पर लगाया नाबालिग को बंधक बनाने का आरोप, केस दर्ज

जागरण संवाददाता, काशीपुर : डेढ़ माह से चौकी और कोतवाली के चक्कर काट रही मां की गु

By JagranEdited By: Publish:Mon, 11 Feb 2019 12:12 AM (IST) Updated:Mon, 11 Feb 2019 12:12 AM (IST)
कबाड़ी पर लगाया नाबालिग को बंधक बनाने का आरोप, केस दर्ज
कबाड़ी पर लगाया नाबालिग को बंधक बनाने का आरोप, केस दर्ज

जागरण संवाददाता, काशीपुर : डेढ़ माह से चौकी और कोतवाली के चक्कर काट रही मां की गुहार आखिर सीओ ने सुन ही ली। पीड़िता ने कबाड़ी पर नाबालिग बेटे से पैसों का लालच देकर बाल श्रम कराने के साथ ही बंधक बनाने का आरोप लगाया है। सीओ के आदेश पर कोतवाली में आरोपित कबाड़ी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नाबालिग की बरामदगी के लिए पुलिस आरोपित की तलाश में जुट गई है।

मोहल्ला बांसफोड़ान निवासी शबाना पत्नी यामीन ने सीओ मनोज कुमार ठाकुर को दिए प्रार्थना-पत्र में कहा कि उसने 13 वर्षीय पुत्र नूर मोहम्मद को तालीम लेने के लिए ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद स्थित चुंगी के पास मस्जिद में भर्ती कराया था। मदरसे से कुछ ही दूरी पर वहीं के रईस अहमद की कबाड़ी की दुकान है। जो दुकान की आड़ में पैसों का लालच देकर बच्चों की महुआखेड़ागंज स्थित फैक्ट्रियों में सप्लाई करता है। फैक्ट्रियों से उसे बच्चे के हिसाब से चार सौ रुपये मिलते हैं। जबकि बच्चों को वह 150-200 रुपये ही देता है। आरोप है कि रईस ने उसके बेटे से भी बाल मजदूरी कराई। पता लगने पर उसने कबाड़ी से विरोध किया तो वह झगड़े पर आमादा हो गया। जिसके बाद वह नूर को घर ले आई। 21 दिसंबर 2018 की शाम करीब पांच बजे नूर मोहम्मद घर में था। इस दौरान नूर उससे रईस चाचा के नीचे खड़े होने की बात कहकर मिलने के लिए गया था। इस दौरान उसने बेटे को रोकने की भी कोशिश की। जब वह बेटे को पकड़ने के लिए सड़क पर पहुंची तो वहां न तो रईस था और न ही नूर। जिसके बाद वह रात नौ बजे पति को लेकर ठाकुरद्वारा पहुंची और रईस से बेटे के बारे में पता किया। इस दौरान आरोपित ने नूर के बारे में कोई जानकारी नहीं होने की बात कहते हुए दोबारा पूछने पर जान से मारने की धमकी दी। 21 दिसंबर को इस संबंध में कोतवाली में प्रार्थना-पत्र दिया। कोई कार्रवाई न होते देख वह कई बार कोतवाली गई। जहां से बांसफोड़ान पुलिस चौकी भेज दिया गया, लेकिन वहां पर भी किसी ने सुध नहीं ली। सीओ के आदेश पर कोतवाली में रविवार को आरोपित रईस के खिलाफ आइपीसी की धारा 363, 342, 506 तथा बाल श्रम अधिनियम में केस दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

chat bot
आपका साथी