वेबिनार में दी निश्शुल्क कानूनी जानकारी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग के छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 15 Sep 2020 04:11 PM (IST) Updated:Tue, 15 Sep 2020 04:14 PM (IST)
वेबिनार में दी निश्शुल्क कानूनी जानकारी
वेबिनार में दी निश्शुल्क कानूनी जानकारी

संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग के छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें छात्रों को निशुल्क कानूनी जानकारियां एवं प्राधिकरण के उद्देश्यों की जानकारी दी गई।

वेबीनार के माध्यम से आयोजित शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनामिका ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि न्याय सबके लिए है। कोई भी व्यक्ति आर्थिक अक्षमता के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाए, यही प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य है। इस कानून के अन्तर्गत सभी महिलाएं, बच्चे, कारागार में बन्द कैदी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से कम है, उन सबको निश्शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार रखते है। रिटेनर अधिवक्ता गम्भीर सिंह रावत ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम तथा आइटी एक्ट के विधिक प्रावधानों की जानकारी दी। वेबिनार में पैनल अधिवक्ता आशीष नेगी एवं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय के प्रतिनिधि डॉ. रजनी डोबरियाल तथा महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

chat bot
आपका साथी