महिला तकनीकी संस्थान में हुईं नियुक्तियों के मामले में केंद्र, राज्य सरकार, यूजीसी व अन्य से मांग जवाब

हाई कोर्ट ने महिला तकनीकी संस्थान देहरादून में नियुक्तियों के मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Fri, 05 Jul 2019 10:06 AM (IST) Updated:Fri, 05 Jul 2019 10:06 AM (IST)
महिला तकनीकी संस्थान में हुईं नियुक्तियों के मामले में केंद्र, राज्य सरकार, यूजीसी व अन्य से मांग जवाब
महिला तकनीकी संस्थान में हुईं नियुक्तियों के मामले में केंद्र, राज्य सरकार, यूजीसी व अन्य से मांग जवाब

नैनीताल, जेएनएन : हाई कोर्ट ने महिला तकनीकी संस्थान देहरादून में नियुक्तियों के मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने यूजीसी, एआइसीटीई, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। 

महिला तकनीकी संस्थान लंबे समय से नियुक्तियों में विवाद समेत अन्य वजहों से चर्चा में है। संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए मार्च में विज्ञप्ति जारी की गई थी। अभ्यर्थी संदीप कुमार और अन्य द्वारा याचिका दायर कर इस विज्ञप्ति को चुनौती दी है। उन्होंने विज्ञप्ति को नियम विरुद्ध बताते हुए कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में यूजीसी और एआइसीटीई के नियमों को भी ताक पर रखा गया है। कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग के अधीन होने वाली भर्तियों की विज्ञप्ति संस्थान द्वारा निकाल दी गई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद केंद्र व राजय सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।

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