हाई कोर्ट ने दुकानदारों व छावनी बोर्ड को यथास्थिति बनाए रखने को कहा
गुरुवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने मामले में यथास्थिति के आदेश देते हुए याचिकाकर्ता को तीन हफ्ते के भीतर चार लाख रुपये हाई कोर्ट के रजिस्ट्री कार्यालय में जमा करने व आठ हफ्ते के भीतर बकाया किराये का भुगतान करने का आदेश दिया।
जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने नैनीताल में छावनी परिषद की भवाली रोड स्थित दुकानों को 48 घंटे के भीतर खाली करने के नोटिस को चुनौती देती याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं से चार लाख रुपये हाई कोर्ट के रजिस्ट्री कार्यालय में जमा करने व छावनी परिषद के बकाया किराए का भुगतान करने का भी आदेश दिया।
भवाली रोड पर छावनी परिषद की दुकानों के किराएदारी विवाद का मामला लंबे समय से जिला अदालत में चल रहा था। 18 सितंबर को जिला अदालत ने कैंट बोर्ड के पक्ष में फैसला दिया। इसके बाद छावनी परिषद ने 13 दुकानदारों को 48 घंटे के भीतर दुकान खाली करने का नोटिस दे दिया। इसे दुकानदार लीला बिष्ट ने 23 सितंबर को हाई कोर्ट में चुनौती दी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने मामले में यथास्थिति के आदेश देते हुए याचिकाकर्ता को तीन हफ्ते के भीतर चार लाख रुपये हाई कोर्ट के रजिस्ट्री कार्यालय में जमा करने व आठ हफ्ते के भीतर बकाया किराये का भुगतान करने का आदेश दिया।
इधर, गुरुवार को पांच अन्य दुकानदारों श्रीराम छावड़ा, पूरन मेहरा, अशोक कुमार, राकेश लांबा, कमल नारंग की याचिकाएं भी कोर्ट में पेश हुईं। इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने चार लाख रुपये जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने उन्हें आठ हफ्ते का समय दे दिया। अगली सुनवाई अब नवंबर दूसरे सप्ताह में होगी।