धोखाधड़ी के आरोपित हल्द्वानी एमबी कॉलेज के प्रोफेसर की जमानत नामंजूर
कोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोपी हल्द्वानी एमबी कॉलेज के प्रोफेसर अशोक कुमार निवासी अमरावती कालोनी मुखानी हल्द्वानी का जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया। कुल 74 लाख छल कपट कर धोखाधड़ी कर हड़प लिये।
जागरण संवाददाता, नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल राजेन्द्र जोशी की कोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोपी हल्द्वानी एमबी कॉलेज के प्रोफेसर अशोक कुमार निवासी अमरावती कालोनी मुखानी, हल्द्वानी का जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया।
मंगलवार को जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा कि आठ मई को थाना मुखानी में रिपोर्टकर्ता पल्लवी गोयल पत्नी आलोक गोयल निवासी शिवपुरी भवानी गंज निकट अगरबत्ती केंद्र हल्द्वानी ने अशोक कुमार द्वारा पहली मि 2019 व 23.अगस्त 2019 तक अपनी पत्नी के इलाज व अपने घरेलू खर्च को चलाने हेतु छह इकरारनामे कर कुल 74 लाख छल कपट कर धोखाधड़ी कर हड़प लिये।
यही नहीं रिपोर्टकर्ता द्वारा जब अभियुक्त से बार बार 74 लाख की धनराशि वापस मांगी गयी तो उसके द्वारा बार बार टालामटोली की गयी और हल्द्वानी क्षेत्र से भागकर पटना बिहार चला गया। बार बार रिपोर्टकर्ता को यह आश्वासन दिया कि वह अपना जो हल्द्वानी स्थित है, उसे उसके नाम पर कर देगा, लेकिन काफी कहने के बावजदू भी कोई रजिस्टी या पैसा वापस नही करा, जिससे रिपोर्टकर्ता अत्यन्त मानसिक व आर्थिक कष्ट में है। जब अभियुक्त को पता चला कि उसके विरूद्ध थाना मुखानी में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी तब 25.जून.2021 को अभियुक्त द्वारा रिपोर्टकर्ता के साथ गली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर दबाव बनाया, जिस संदर्भ में थाना मुखानी में अभियुक्त के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज है। अभियुक्त एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है और उसके विरूद्ध थाना मुखानी में वर्तमान मामले के अलावा दो अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। न्यायाल द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त अशोक कुमार का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।