समान कार्य-समान वेतन न देने पर रोडवेज के एमडी को अवमानना नोटिस
जागरण संवाददाता, नैनीताल : समान कार्य, समान वेतन के मामले में हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी करना परिवहन
जागरण संवाददाता, नैनीताल : समान कार्य, समान वेतन के मामले में हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी करना परिवहन निगम को भारी पड़ गया। हाई कोर्ट ने परिवहन निगम के एमडी बृजेश कुमार संत को इस मामले में अवमानना नोटिस जारी कर दिया है। इससे परिवहन निगम के आला अफसरों में हड़कंप मच गया है।
उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी की ओर से परिवहन निगम के विशेष श्रेणी के 2968 कर्मचारियों को समान काम-समान वेतन का लाभ दिलाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि उत्तराखंड में 2968 विशेष श्रेणी कर्मचारी चालक-परिचालक व कार्यशाला के कर्मचारी के रुप में 2005 से काम कर हरे हैं। एकलपीठ ने रोडवेज कर्मचारियों को समान कार्य, समान वेतन देने के आदेश दिए थे, परंतु उनको इसका लाभ नहींदिया गया। एकलपीठ के आदेश को सरकार ने डबल बेंच में चुनौती दी। डबल बैंच ने भी एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा और समान कार्य-समान वेतन देने के आदेश दिए। साथ ही निगम प्रबंधन को इसके लिए आठ सप्ताह का समय दिया था। इसके बाद भी निगम प्रबंधन की ओर से कर्मचारियों को ये लाभ नहीं दिया गया। 28 जनवरी को ये समय भी समाप्त हो गया था। शुक्रवार को उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से अवमानना का वाद दायर किया गया।
न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए निगम के परिवहन निगम एमडी बृजेश कुमार संत को अवमानना नोटिस जारी किया है। साथ ही 20 फरवरी तक समान कार्य, समान वेतन का आदेश जारी करने या व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में पेश होने के दिए हैं।