हल्द्वानी के प्रतिष्ठित कारोबारी पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना NAINITAL NEWS

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने हल्द्वानी के पेट्रोल पंप संचालक विरेंद्र संह चड्ढा पर दस हजार का जुर्माना लगाया है।

By Skand ShuklaEdited By: Publish:Sat, 17 Aug 2019 12:02 PM (IST) Updated:Sat, 17 Aug 2019 03:34 PM (IST)
हल्द्वानी के प्रतिष्ठित कारोबारी पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना NAINITAL NEWS
हल्द्वानी के प्रतिष्ठित कारोबारी पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना NAINITAL NEWS

नैनीताल, जेएनएन : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने हल्द्वानी के पेट्रोल पंप संचालक विरेंद्र संह चड्ढा पर दस हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी तनुजा वर्मा ने अदालत को बताया कि 24 मार्च 2017 को हल्द्वानी पुलिस ने गुरुनानक पेट्रोल पंप पर चेकिंग करते हुए पेट्रोल पंप कर्मचारियों का सत्यापन नहीं होने पर पुलिस एक्ट के तहत चालान कर दिया।

पेट्रोल पंप संचालक विरेंद्र सिंह ने चालान जमा करने से इन्कार करते हुए कोर्ट में अर्जी दाखिल किया। अभियोजन की ओर से उपनिरीक्षक दिनेश सामंत द्वारा जांच की गई, जिसमें पाया गया कि पेट्रोल पंप कर्मचारियों का सत्यापन नहीं किया गया। इसके अलावा विरेंद्र ऐसा कोई दस्तावेज कोर्ट में पेश नहीं कर सका, जिससे साबित हो कि पुलिस द्वारा भेदभावपूर्ण कार्रवाई की जा सके। शुक्रवार को कोर्ट ने मामले में फैसला देते हुए होटल व्यवसायी पर दस हजार का जुर्माना लगा दिया। कोर्ट ने फैसले में साफ किया है कि अदालत की नजर में सब एक समान है। साथ ही कहा कि एक माह में जुर्माना अदा न करने पर 18 दिन की साधारण कैद भुगतनी होगी।

यह भी पढ़ें : कनाडा भिजवाने के नाम पर एक एजेंट ने किसान के अठारह लाख रुपये ठगे NAINITAL CRIME

chat bot
आपका साथी