आरोपी जेठ को नहीं मिली जमानत

जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की कोर्ट ने भीमताल के बहुचर्चित दीपा हत्याकांड के आरोपी जेठ की जमानत नामंजूर कर दी। कोर्ट में पेशी के बाद जेठ को जेल भेज दिया गया।

By BhanuEdited By: Publish:Wed, 09 Sep 2015 05:53 PM (IST) Updated:Wed, 09 Sep 2015 06:14 PM (IST)
आरोपी जेठ को नहीं मिली जमानत

नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की कोर्ट ने भीमताल के बहुचर्चित दीपा हत्याकांड के आरोपी जेठ की जमानत नामंजूर कर दी। कोर्ट में पेशी के बाद जेठ को जेल भेज दिया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार तीन जुलाई को आगनबाड़ी कार्यकर्ती दीपा निवासी ग्राम ढुगसिल की प्रशिक्षण के लिए ब्लॉक जाते वक्त हत्या कर दी गई थी। मृतका के एक जेठ चारु जोशी ने भीमताल थाने में बलात्कार के बाद हत्या की रिपोर्ट लिखाई।

कई दिनों तक हत्याकांड से पर्दा नहीं उठने पर दो प्रत्यक्षदर्शी ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने इस आधार पर मृतका के दूसरे जेठ कैलाश जोशी पुत्र हरीश जोशी को गिरफ्तार कर लिया था। आज जिला कोर्ट में आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई, जिसे कि नामंजूर कर दिया गया।
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