नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले को पांच साल कैद

रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में आठ वर्षीय बालिका पर गलत नीयत से हमला और छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को विशेष न्यायधीश पॉक्सो अपर सत्र न्यायाधीश अंजलि नौनियाल ने पांच वर्ष की कठोर कैद और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 29 Oct 2020 07:43 PM (IST) Updated:Thu, 29 Oct 2020 07:43 PM (IST)
नाबालिग से छेड़छाड़ करने 
वाले को पांच साल कैद
नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले को पांच साल कैद

संवाद सहयोगी, हरिद्वार: रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में आठ वर्षीय बालिका पर गलत नीयत से हमला और छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को विशेष न्यायधीश पॉक्सो, अपर सत्र न्यायाधीश अंजलि नौनियाल ने पांच वर्ष की कठोर कैद और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 22 जुलाई 2018 की शाम एक आठ वर्षीय बालिका घर में खेल रही थी। तभी आरोपित घर का दरवाजा खोलकर अंदर घुस आया था। जहां पर पीड़ित बच्ची से छेड़छाड़ की थी। उस पर गलत नीयत से शारीरिक हमला भी कर दिया था। शोर मचाने पर मौके पर पड़ोसी पहुंचे और आरोपित को पकड़ लिया था। पीड़िता के पिता ने आरोपित प्रेम चौहान निवासी टिबड़ी कोतवाली रानीपुर जिला हरिद्वार के खिलाफ छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। मुकदमा में वादी पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने तथा साक्ष्यों के आधार न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

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