उत्तराखंड: समूह क के पदों पर भर्ती को अधिकतम आयु में एक वर्ष की छूट, जानें- और क्या दिए गए निर्देश
राज्य के विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती के जरिये भरे जाने वाले समूह क के पदों पर आवेदन को अधिकतम आयुसीमा में एक वर्ष की छूट प्रदान की है। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न विभागों में सीधी भर्ती के जरिये भरे जाने वाले समूह क के पदों पर आवेदन को अधिकतम आयुसीमा में एक वर्ष की छूट प्रदान की है। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही चयन संस्थाओं को इसके अनुसार आवेदन की तिथि बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश में इस समय विभिन्न चयन संस्थाओं के जरिये समूह क के पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू की गई है। कोरोना के कारण वर्ष चयन वर्ष 2019-20 और 2020-21 में चयन प्रक्रिया बाधित हुई। इस कारण इस अवधि के दौरान कई आवेदक निर्धारित आयुसीमा को पूरा कर गए। इससे उन्हें परीक्षा से वंचित होना पड़ा। ऐसे कई प्रकरण सरकार के समक्ष भी आए। इस पर सरकार के निर्देश पर शासन ने अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं।
सचिव कार्मिक अरविंद सिंह ह्यांकी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पद विशेष के लिए एक बार लाभ देने के बाद अगली चयन प्रक्रिया के लिए यह लाभ नहीं मिलेगा। यह भी स्पष्ट किया है कि समूह क के जिन पदों पर चयन वर्ष 2021-22 के लिए विज्ञप्ति जारी हो चुकी है लेकिन परीक्षा नहीं हुई है, वे चयन संस्था छूट की परिधि में आने वालों को अवसर देने के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के संबंध में कार्यवाही करें।
सेमवाल को आयुक्त आबकारी का पदभार
शासन ने सचिव आबकारी हरिचंद्र सेमवाल को आयुक्त आबकारी का पदभार सौंपा है। अभी तक यह दायित्व आइएएस नितिन भदौरिया संभाल रहे थे। उनके शेष पदभार यथावत रखे गए हैं। इसके अलावा शासन ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से तकनीकी शिक्षा विभाग वापस ले लिया है। इस विभाग में नितेश झा पहले ही सचिव पद पर हैं। अब वह स्वतंत्र रूप से तकनीकी शिक्षा विभाग देखेंगे।
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