अभियुक्त के साथ सांठगांठ में दो अभियोजन अधिकारी निलंबित

वर्ष 2015 में एक अभियुक्त के साथ साठ-गांठ के आरोप में ऊधमसिंह नगर में तैनात दो अभियोजन अधिकारियों को शासन ने निलंबित कर दिया। अब दोनों से जवाब मांगने की तैयारी हो रही है।

By BhanuEdited By: Publish:Wed, 14 Mar 2018 08:44 AM (IST) Updated:Wed, 14 Mar 2018 11:01 AM (IST)
अभियुक्त के साथ सांठगांठ में दो अभियोजन अधिकारी निलंबित
अभियुक्त के साथ सांठगांठ में दो अभियोजन अधिकारी निलंबित

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: शासन ने वर्ष 2015 में एक अभियुक्त के साथ साठ-गांठ के आरोप में ऊधमसिंह नगर में तैनात दो अभियोजन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें केशर सिंह चौहान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी और राजीव डोभाल सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर तैनात थे। शासन अब दोनों को चार्जशीट देकर जवाब मांगने की तैयारी कर रहा है।

वर्ष 2015 में ऊधमसिंह नगर में तैनात ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी व वर्तमान तैनाती संयुक्त निदेशक अभियोजन केशर सिंह चौहान तथा सहायक अभियोजन अधिकारी राजीव डोभाल वर्तमान तैनाती टिहरी गढ़वाल का मनोज कुमार रघुवंशी ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। 

इसमें दोनों अभियोजन अधिकारी एक केस के शिकायतकर्ता व अन्य केस के वादी से साठ-गांठ करते नजर आए थे। सीडी में यह बात सामने आई कि दोनों अधिकारी इस केस के मसले पर अभियुक्त से ऑफिस के बार एक रेस्टोरेंट में मिले। 

इस दौरान रिकॉर्ड की गई बातों में वे न्याय पालिका के उच्च अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाने के साथ ही अशोभनीय व अमर्यादित बातें करते नजर आए। सीडी एवं ट्रांसस्क्रिप्ट की जांच करने पर इसकी पुष्टि हुई है।  

शासन ने इसे आपत्तिजनक, अशोभनीय और उत्तराखंड राज्य कमचारियों के आचरण नियमावली के प्रतिकूल पाते हुए दोनों को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। दोषी पाए गए संयुक्त निदेशक केशर सिंह चौहान को निलंबन अवधि में देहरादून और सहायक अभियोजन अधिकारी राजीव डोभाल को जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय टिहरी से संबद्ध किया गया है। 

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