देहरादून: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को एक लाख 57 हजार रुपये का क्लेम देने के आदेश, जानिए पूरा मामला

देहरादून निवासी बिलाल ने स्थायी लोक अदालत में वाद दायर किया था। जिसमें कहा कि दिसंबर 2018 में एक कार खरीदी थी। 30 दिसंबर को कार का इंश्योरेंस नेशनल इंश्योरेंस से करवाया था जोकि 19 दिसंबर 2019 तक वैध था।

By Sumit KumarEdited By: Publish:Thu, 24 Mar 2022 04:17 PM (IST) Updated:Thu, 24 Mar 2022 04:17 PM (IST)
देहरादून: नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को एक लाख 57 हजार रुपये का क्लेम देने के आदेश, जानिए पूरा मामला
स्थायी लोक अदालत ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को एक लाख 57 हजार रुपये बीमा क्लेम देने के आदेश जारी किए।

जागरण संवाददाता, देहरादून: स्थायी लोक अदालत ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को एक लाख 57 हजार रुपये बीमा क्लेम देने के आदेश जारी किए। देहरादून निवासी बिलाल ने स्थायी लोक अदालत में वाद दायर किया था। जिसमें कहा कि दिसंबर 2018 में एक कार खरीदी थी। 30 दिसंबर को कार का इंश्योरेंस नेशनल इंश्योरेंस से करवाया था जोकि 19 दिसंबर 2019 तक वैध था।

16 अगस्त 2019 को वह किसी व्यक्ति को छोडऩे के लिए कोटद्वार गए थे। वापसी के समय लालतप्पड़ जंगलात चौकी के पास अचानक जानवर आगे आ गया। इस कारण कार अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से जा टकराई। उन्होंने तत्काल हादसे की जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को दी। सर्वेयर ने दुर्घटनाग्रस्त कार का सर्वे किया और एक लाख 57 हजार का एस्टीमेट बनाया। कार को ठीक करने के लिए फ्यूचर आटो व्हील्स ले गए, जहां उन्होंने कार को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त बताया। इस पर कार का छह लाख 11 हजार रुपये का क्लेम मांगा। कंपनी की ओर से कहा गया कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही क्लेम दिया जाएगा।

लोक अदालत के अध्यक्ष राजीव कुमार ने अपने निर्णय में कहा कि शिकायतकर्ता ने वाद को न्यायालय के समक्ष रखते हुए सही तथ्य नहीं रखे। उन्होंने कंपनी को आदेश दिया कि कंपनी सर्वेयर के आकलन के अनुसार ही एक लाख 57 हजार रुपये छह प्रतिशत ब्याज के साथ नौ फरवरी 2021 से अदा करें।

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अल्पसंख्यक आयोग ने डीएम से मांगा स्पष्टीकरण

उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने जनसुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने पर देहरादून जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार समेत संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की, एसडीएम विकासनगर, मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार से स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं दो अप्रैल को होने वाली जनसुनवाई में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

बुधवार को अल्पसंख्यक कल्याण भवन में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डा. आरके जैन की अध्यक्षता में जनसुनवाई की गई। इस दौरान 54 मामलों को सुना गया। जिसमें से 31 शिकायतों का निस्तारण किया गया। जिन मामलों पर स्थिति साफ नहीं हो पाई उनका निस्तारण दो अप्रैल को होने वाली जनसुनवाई में किया जाएगा। इस दौरान अधिकारियों को आमजन के अधिकारों के विषय में जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। मौके पर आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब एवं सरदार इकबाल सिंह, सचिव जेएस रावत, निजी सचिव नवीन परमार, वैयक्तिक सहायक शमा परवीन, सदस्य सीमा जावेद, संतोख नागपाल, वरीश अहमद, गुलाम मुस्तफा, परमिंदर सिंह, मोहम्मद तस्लीम, असगर अली, आदि मौजूद रहे।

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