दून में दुपहिया वाहन पर पिछली सवारी के लिए हेलमेट अनिवार्य

शहर में दुपहिया पर चालक व पीछे बैठी सवारी के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। अब पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना होगा। यह नियम दस अगस्त से लागू हो जाएगा।

By Edited By: Publish:Mon, 30 Jul 2018 03:03 AM (IST) Updated:Mon, 30 Jul 2018 09:15 AM (IST)
दून में दुपहिया वाहन पर पिछली सवारी के लिए हेलमेट अनिवार्य
दून में दुपहिया वाहन पर पिछली सवारी के लिए हेलमेट अनिवार्य

देहरादून, [जेएनएन]: शहर में दुपहिया पर चालक व पीछे बैठी सवारी के लिए हेलमेट अनिवार्य पहनने की डेडलाइन तय कर दी गई। दस अगस्त से पिछली सवारी के हेलमेट न पहने होने पर पुलिस चालान की कार्रवाई करेगी। 

पहली गलती पर सौ रुपये, दूसरी पर दो सौ और तीसरी पर पांच सौ रुपये का चालान होगा। इसके बाद गलती पर वाहन सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। सड़क सुरक्षा व हादसों पर लगाम लगाने के लिए हाईकोर्ट ने सात जुलाई को पुलिस व परिवहन विभाग को दुपहिया पर पिछली सवारी का हेलमेट पहनने का नियम सख्ती से लागू करने का आदेश दिया था। सड़क सुरक्षा के लिए चौपहिया में सीट बेल्ट को लगाना भी अनिवार्य किया गया है, लेकिन जिम्मेदार विभाग पहले एक नियम धरातल पर उतारने की तैयारी कर रहे हैं। 

एसएसपी निवेदिता कुकरेती ने दस अगस्त से जनपद में पिछली सवारी के हेलमेट नहीं पहने पर चालान की कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। एसएसपी ने कहा कि प्रेमनगर, सहसपुर व विकासनगर, क्लेमेनटाउन, हरिद्वार बाइपास समेत आशारोड़ी, सहस्त्रधारा, आइएसबीटी व मसूरी, राजपुर आदि के भीड़भाड़ वाले इलाकों में इसके लिए जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। 

लोगों को अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया जाएगा और इसके साथ ही सभी थानेदार संबंधित इलाके के स्कूल-कालेजों के पास नियमित चेकिंग कर इस नियम का पालन कराएंगे। चेकिंग में कार्रवाई से पहले उन्हें हेलमेट लगाने के फायदे बताए जाएंगे। एसएसपी ने कहा कि चेकिंग अभियान केदौरान सीट बेल्ट, हाईबीम लाइट, प्रेशर हार्न के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। 

हेलमेट पर रिफ्लेक्टर होगा अनिवार्य 

सड़क हादसों के बढ़ते आंकड़े को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने दुपहिया सवारों के लिए हेलमेट पर रिफ्लेक्टर युक्त लाल रंग की पट्टी अनिवार्य कर दी है। यह पट्टी रात में रोशनी पड़ने पर दूर से चमकने लगेगी। जिससे अंधेरा होने पर भी सामने या पीछे आ रहे वाहन चालक को दुपहिया वाहन की उपस्थिति का पता लग जाएगा। 

उम्मीद है कि इससे रात में हो रहे दुपहिया के हादसों में लगाम लगेगी। हेलमेट पर ये पट्टी लगाने को यातायात पुलिस भी जल्द अभियान चलाएगी। विभाग का मानना है कि तमाम लोग रात में गहरे रंग के कपड़े पहन कर बाइक चलाते हैं। ऐसे में पीछे से आ रहे अन्य वाहन चालक कई बार उन्हें देख नहीं पाते। जब तक उन्हें अपने आगे दुपहिया चालक के होने का अहसास होता है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इसलिए हेलमेट पर आगे और पीछे दोनों तरफ लाल पट्टिया लगेंगी। 

पहले जागरुकता, फिर कार्रवाई 

परिवहन विभाग के आकड़ों के अनुसार दून में तकरीबन साढ़े पाच लाख दुपहिया पंजीकृत हैं। दुपहिया वाहनों की इतनी बड़ी तादाद को देखते हुए इस आदेश का पालन कराना कठिन जरूर है। इस बाबत एसपी ट्रैफिक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि पहले जागरुकता अभियान चलाया जाएगा, फिर कार्रवाई होगी। 

स्कूल व कॉलेजों के साथ शहर की सड़कों पर शिविर लगाकर लोगों को हेलमेट लगाने के फायदे बताए जाएंगे, उन्हें हेलमेट न पहनने से होने वाले हादसों के बारे में बताकर प्रेरित भी किया जाएगा। नियम लागू करने से पहले पुलिस ने लोगों को व्हाट्सअप पर मैसेज कर अपील शुरू कर दी है। 

क्यों जरूरी है हेलमेट पहनना 

इंडियन हेड इंजरी फाउंडेशन के सर्वे के अनुसार देश में हर रोज सड़क हादसों में 350 से 400 लोगों की मौत होती है। इसमें तकरीबन 90 लोगों की मौत सिर में गहरी चोट लगने से होती है। इन सड़क हादसों में शिकार लोगों में हेलमेट न पहनने वालों की संख्या सर्वाधिक है। 

सर्वे के मुताबिक शरीर के किसी भी अन्य हिस्से की अपेक्षा सिर की चोट ज्यादा घातक होती है। सड़क हादसों में सिर में चोट लगने का खतरा 41 फीसद के करीब होता है। दुपहिया चालक व पिछली सवारी अनिवार्य रूप से हेलमेट पहने तो सड़क हादसों में मौतों की संख्या को काफी कम किया जा सकता है। 

ली जाएगी एनजीओ की मदद 

बाइक पर पीछे बैठने वालों में बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की होती है। ऐसे में पुलिस को आशका है कि अभियान में कठिनाइया पेश आ सकती हैं। लिहाजा सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ को भी इस मुहिम के दौरान थानों की पुलिस के साथ लगाया जाएगा। 

दस अगस्त तक का समय 

एसएसपी निवेदिता कुकरेती के मुताबिक हाईकोर्ट ने दुपहिया पर पिछली सवारी के लिए हेलमेट अनिवार्य करने के आदेश दिए हैं। इसी क्रम में लोगों को दस अगस्त तक का समय दिया गया है, ताकि वे खुद ही नियम का पालन करने लगें। इसके बाद पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।

कराया जा रहा है अनुपालन  

आरटीओ दिनेश चंद्र पठोई के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में सड़क सुरक्षा को लेकर जो निर्देश दिए गए हैं, उनका अनुपालन कराया जा रहा। इसी दिशा में दुपहिया पर चालक व सवारी का हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है।

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