अधिसूचना जारी होते ही प्रभावी होगी की दरें

कैबिनेट द्वारा संशोधित मोटर यान अधिनियम में केंद्र द्वारा तय जुर्माने के सापेक्ष तय की गई कंपाउंडिंग शुल्क की दरें अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रभावी हो जाएंगी।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 16 Sep 2019 10:47 PM (IST) Updated:Mon, 16 Sep 2019 10:47 PM (IST)
अधिसूचना जारी होते ही प्रभावी होगी की दरें
अधिसूचना जारी होते ही प्रभावी होगी की दरें

राज्य ब्यूरो, देहरादून:

कैबिनेट द्वारा संशोधित मोटर यान अधिनियम में केंद्र द्वारा तय जुर्माने के सापेक्ष तय की गई कंपाउंडिंग शुल्क की दरें अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रभावी हो जाएंगी। हालांकि, अभी अधिसूचना जारी करने में एक-दो दिन का समय और लग सकता है।

कैबिनेट ने बीते बुधवार को नई कंपाउंडिंग की दरों का निर्धारण किया था। यह दरें केंद्र द्वारा तय दरों के सापेक्ष आधी हैं। हालांकि, दुपहिया वाहन में तीन सवारी बिठाना, शराब पीकर वाहन चलाना व तेज रफ्तार आदि पर कोई छूट नहीं दी गई है। ओवरलोडिंग, बच्चे के लिए सुरक्षा उपकरण का प्रयोग न करने, फोन पर बात करना आदि मामलों में केंद्रीय दरों के मुकाबले काफी कम शुल्क रखा गया है। अब कैबिनेट नोट जारी होने के बाद ही इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। माना जा रहा है कि इसमें अभी कुछ और दिन लग सकते हैं, तब तक यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई को लेकर थोड़ी नरमी भी बरती जा रही है।

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