राज्य के छात्रों को दाखिले और फीस में छूट

-निजी विश्वविद्यालय में राज्य के छात्र-छात्राओं को दाखिले में 25 फीसद आरक्षण, फीस में 25 फीसद छूट

By Edited By: Publish:Sun, 19 Apr 2015 01:02 AM (IST) Updated:Sun, 19 Apr 2015 01:02 AM (IST)
राज्य के छात्रों को दाखिले और फीस में छूट

-निजी विश्वविद्यालय में राज्य के छात्र-छात्राओं को दाखिले में 25 फीसद आरक्षण, फीस में 25 फीसद छूट

-डीपीआर मिलने के 15 दिन के भीतर निजी विश्वविद्यालयों को एलओआइ

-दो माह में विधानसभा में विधेयक पारित कराएगी सरकार

राज्य ब्यूरो, देहरादून

निजी विश्वविद्यालयों में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में प्रदेश के स्थायी निवासियों को दाखिले में 25 फीसद आरक्षण मिलेगा। यह छूट शुल्क में भी मिलेगी। निर्धारित शिक्षण शुल्क में भी 25 फीसद की छूट रहेगी। विश्वविद्यालयों में समूह-ग और समूह-घ के सभी पद स्थायी निवासियों से भरे जाएंगे। वहीं प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) मिलने के 15 दिन के भीतर उसे आशय पत्र (लैटर आफ इंटेंट) जारी किया जाएगा। इसके बाद विश्वविद्यालय के प्रस्ताव का राज्य सरकार दो महीने में परीक्षण कर विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत करेगी। विधानसभा सत्र नहीं होने की दशा में अध्यादेश लाया जाएगा। विधेयक पारित होने के बाद विश्वविद्यालय में छात्र-छात्राओं के दाखिले और पढ़ाई प्रारंभ हो सकेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में निजी विश्वविद्यालयों के लिए मानक शिथिल किए गए हैं। साथ ही उन्हें दस अंक का अधिमान भी मिलेगा।

राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने के लिए नीति और मानक सरकार ने तय कर दिए हैं। मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले निजी विश्वविद्यालयों के बारे में अब अलग-अलग नहीं, बल्कि एक ही शासनादेश जारी किया गया है। उच्च शिक्षा सचिव राधिका झा की ओर से जारी शासनादेश में निजी विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों को लालफीताशाही से निजात दिलाने पर जोर है। ऐसे प्रस्ताव प्राथमिकता से निस्तारित किए जाएंगे। पर्वतीय क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए मानकों में ढील दी गई है।

वहीं निजी विश्वविद्यालय स्थापना के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों को 15 दिन के भीतर उच्चस्तरीय समिति के समक्ष रखने के लिए मूल्यांकन समिति गठित की गई है। इस समिति के अध्यक्ष उच्च शिक्षा अपर सचिव होंगे, जबकि अपर सचिव वित्त सदस्य और उच्च शिक्षा निदेशक हल्द्वानी सदस्य सचिव होंगे। यह समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति को प्रस्ताव सौंपेगी। समिति में उच्च शिक्षा, वित्त, तकनीकी शिक्षा, राजस्व, चिकित्सा शिक्षा, न्याय और आवास सचिव या प्रमुख सचिव के साथ ही दून विश्वविद्यालय के कुलपति, सरकार से नामित दो विशेषज्ञ, चिकित्सा, स्वास्थ्य महानिदेशक एवं उच्च शिक्षा निदेशक बतौर सदस्य शामिल किए गए हैं।

इनसेट-एक

पर्वतीय क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालयों को दी गई छूट-

-प्रोसेसिंग शुल्क-एक लाख रुपये

-भूमि मानक-न्यूनतम 2.5 एकड़ भूमि (अधिकतम तीन नजदीकी स्थानों पर पांच किमी के भीतर) और निर्मित क्षेत्र-2500 वर्गमीटर

-अन्य शर्ते पूरी होने पर 10 अंक का अधिमान

-प्रस्तावक संस्था के प्रर्वतकों की मजबूत वित्तीय स्थिति दर्शाने को तीन करोड़ की शुद्ध संपत्ति

-विश्वविद्यालय की प्रस्तावक संस्था के खाते में दो करोड़ जमा होने अनिवार्य

-सोसायटी, कंपनी या ट्रस्ट की ओर से राज्य सरकार के नाम दो करोड़ राष्ट्रीयकृत बैंक गारंटी के तौर पर देय

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