पॉक्सो में आरोपित पर दोष सिद्ध

संवाद सहयोगी अल्मोड़ा पॉक्सो एक्ट के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश ने आरोपित पर दो

By JagranEdited By: Publish:Tue, 26 Mar 2019 06:06 PM (IST) Updated:Tue, 26 Mar 2019 06:06 PM (IST)
पॉक्सो में आरोपित पर दोष सिद्ध
पॉक्सो में आरोपित पर दोष सिद्ध

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : पॉक्सो एक्ट के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश ने आरोपित पर दोष सिद्ध पाया है। अभियुक्त की सजा पर सुनवाई के लिए तीस मार्च की तिथि तय की गई है।

अभियोजन के अनुसार अभियुक्त लाल सिंह पुत्र स्व. भीम सिंह निवासी ढौनीगाढ़ ने जून-जुलाई महीने में पीड़िता के घर जाकर उसके साथ जबर्दस्ती शारीरिक संबंध बनाया। पीड़िता ने इस बारे में अपनी मां को जानकारी दी तो पीड़िता के दिल्ली में कार्यरत पिता ने घर आकर इस मामले की प्राथमिकी सोमेश्वर थाने में दर्ज कराई। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इस मामले में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र फुलारा व विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने न्यायालय में आठ गवाह परीक्षित कराए और मामले की पैरवी की। निर्भया प्रकोष्ठ की अभिलाषा तिवारी ने भी इस मामले में सहयोग किया। लिखित और मौखिक साक्ष्यों पर विचारण के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र शर्मा ने अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट में दोषी पाया। अभियुक्त की सजा पर सुनवाई के लिए तीस मार्च की तिथि निर्धारित की गई है।

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