गुलदार की खाल मामले में अधिवक्ता को जमानत

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : बीते दिनों एसओजी द्वारा गुलदार की खाल के साथ गिरफ्तार अधिवक्ता को

By JagranEdited By: Publish:Sat, 17 Nov 2018 05:48 PM (IST) Updated:Sat, 17 Nov 2018 05:48 PM (IST)
गुलदार की खाल मामले में अधिवक्ता को जमानत
गुलदार की खाल मामले में अधिवक्ता को जमानत

संवाद सहयोगी, अल्मोड़ा : बीते दिनों एसओजी द्वारा गुलदार की खाल के साथ गिरफ्तार अधिवक्ता को जिला एवं सत्र न्यायधीश के न्यायालय में पेश किया गया। जहां सत्र न्यायधीश ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया।

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश परिहार ने बताया कि बीते दिनों एसओजी की टीम ने साजिशन अधिवक्ता दीवान सिंह को साजिशन गुलदार की खाल के साथ गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद से अधिवक्ता एसओजी की इस कार्रवाई का पूरी तरह से विरोध कर रहे थे। परिहार ने बताया कि पुलिस की इस कार्रवाई के बाद संबंधित अधिवक्ता द्वारा विशेष सत्र न्यायधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा के न्यायालय में जमानत की याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि शनिवार को अधिवक्ता दीवान सिंह की जमानत याचिका पर न्यायालय में सुनवाई हुई। जिसमें विशेष सत्र न्यायधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने जमानत के लिए पर्याप्त आधार मिलने पर उनकी जमानत मंजूर कर ली है। जमानत पर सुनवाई के दौरान बार एसोसिएशन के सभी महिला पुरूष अधिवक्ता न्यायालय में मौजूद रहे। अधिवक्ता की जमानत मंजूर होने पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश परिहार, शेखर लखचौरा, चामू सिंह गस्याल, महेश चंद्र, कमलेश कुमार, हिमांशु मेहता, विनोद जोशी, प्रताप अधिकारी, हीरा बल्लभ नैलवाल, भगवती प्रसाद पंत, रमेश नेगी, भानु तिलारा, एचबी नैलवाल, आरसी उपाध्याय आदि अधिवक्ताओं ने खुशी व्यक्त की है।

chat bot
आपका साथी