झूठी रिपोर्ट लिखाने पर दो लाख का जुर्माना

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा : विकास खंड भैंसियाछाना के पटवारी क्षेत्र लिंगुणता में एक महिला के खिलाफ झू

By Edited By: Publish:Fri, 27 Feb 2015 10:52 PM (IST) Updated:Fri, 27 Feb 2015 10:52 PM (IST)
झूठी रिपोर्ट लिखाने पर दो लाख का जुर्माना

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा : विकास खंड भैंसियाछाना के पटवारी क्षेत्र लिंगुणता में एक महिला के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाने के आरोप में न्यायालय ने उक्त व्यक्ति को दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विकास खंड भैंसियाछाना के गुठोली गांव निवासी हंसी देवी पत्‍‌नी नैन सिंह के खिलाफ 23 मार्च 2017 को इसी गांव के धरम सिंह पुत्र बचे सिंह, गोपुली देवी पत्‍‌नी धरम सिंह, ममता देवी पत्‍‌नी अर्जुन सिंह ने पटवारी क्षेत्र लिंगुणता में झूठा मामला दर्ज कराया। रिपोर्ट के आधार पर पर हंसी देवी को जेल भी भेजा गया। बाद में उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा उक्त महिला को जमानत दे दी गई। उच्च न्यायालय ने महिला के खिलाफ लिखाई गई रिपोर्ट को परीक्षण के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा गया। इसके बाद सुनवायी के दौरान महिला हंसी देवी को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त करार दिया गया। न्यायालय के फैसले के बाद हंसी देवी ने तीनों लोगों के खिलाफ मानहानि और कारोबार में हुए नुकसान दो लाख रुपये 18 प्रतिशत ब्याज की राशि देने का दावा किया। सभी साक्ष्यों को सुनने के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन रीना नेगी ने झूठी रिपोर्ट से वादिनी को हुए सामाजिक व आर्थिक नुकसान पर परिवादी गणों को दो लाख रुपये 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से देने के निर्देश दिए।

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