Varanasi एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बीएचयू में किराए पर दुकान तो देना होगा स्टांप शुल्क

वाराणसी के मंडलायुक्त ने एयरपोर्ट रेलवे और बीएचयू प्रशासन को पत्र लिखकर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराने के लिए कहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 65 दुकानों की सूची उप निबंधन कार्यालय को उपलब्ध कराई है। ऐसे लोगों की सूची बनाकर पत्राचार किया जा रहा है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Mon, 22 Mar 2021 06:30 AM (IST) Updated:Mon, 22 Mar 2021 01:45 PM (IST)
Varanasi एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बीएचयू में किराए पर दुकान तो देना होगा स्टांप शुल्क
किराए पर दुकान देने वाले विभाग को एग्रीमेंट स्टांप शुल्क देना पड़ेगा

वाराणसी, जेएनएन। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बीएचयू के अंदर दुकान लेने के साथ अब दुकानदारों को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराना होगा। विभागीय लिखा-पढ़ी व 100 रुपये के स्टांप पर समझौता मान्य नहीं होगा। मंडलायुक्त ने एयरपोर्ट, रेलवे और बीएचयू प्रशासन को पत्र लिखकर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराने के लिए कहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 65 दुकानों की सूची उप निबंधन कार्यालय को उपलब्ध कराई है। रेलवे और बीएचयू ने सूची नहीं दी है। इसके लिए उन्हें फिर पत्र भेजा गया है।

एग्रीमेंट न होने से राजस्व को चपत

बाबतपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बीएचयू परिसर में हैंडिक्राफ्ट, फास्ट फूड, रेस्टोरेंट व मेडिकल आदि की दुकानें हैं। सभी दुकानें लोगों ने किराए पर ले रखी हैं। अब दुकानों को किराए पर लेने के साथ ही उपनिबंधन कार्यालय में एग्रीमेंट अनिवार्य होगा। किरायेदार को इसका स्टांप शुल्क देना पड़ता है लेकिन लोग ऐसा करते नहीं है जिससे राजस्व का नुकसान होता है।

एयरपोर्ट अथॉरिटी से तीन वर्ष का मांगा अनुबंध

मंडलायुक्त ने पत्र जारी कर एयरपोर्ट अथॉरिटी से तीन वर्ष का वाहन पार्किंग ठेका, कैटरिंग, दुकानों का पूरा विवरण मांगा है। साथ ही उप निबंधन कार्यालय को भी उपलब्ध कराने को कहा है जिससे स्टांप शुल्क निर्धारित किया जा सके।

स्टांप शुल्क मद से प्राप्त होने वाले राजस्व से क्षेत्र में विकास कार्य होते हैं

स्टांप शुल्क मद से प्राप्त होने वाले राजस्व से क्षेत्र में विकास कार्य होते हैं। सरकारी कार्यालयों को आदेश होने के बाद भी कुछ लोग स्टांप शुल्क नहीं देते हैं। ऐसे लोगों की सूची बनाकर पत्राचार किया जा रहा है। किराए पर दुकान देने वाले विभाग को एग्रीमेंट स्टांप शुल्क देना पड़ेगा, नहीं देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पत्राचार कर अवगत करा रहे हैं जिससे यह कोई नकहे कि हमें जानकारी नहीं थी।

- दीपक अग्रवाल, मंडलायुक्त

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