राइट-टू-एजुकेशन : पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, फिर शुल्क प्रतिपूर्ति, 25 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को राइट-टू-एजुकेशन (आरटीई) के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। पोर्टल पर रजिस्टर्ड विद्यालयों को ही शासन से शुल्क प्रतिपूर्ति मिलेगा। सभी निजी विद्यालयों को 25 जनवरी 2021 तक रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है।

By Abhishek SharmaEdited By: Publish:Sat, 26 Dec 2020 01:17 PM (IST) Updated:Sat, 26 Dec 2020 01:17 PM (IST)
राइट-टू-एजुकेशन : पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, फिर शुल्क प्रतिपूर्ति, 25 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को राइट-टू-एजुकेशन (आरटीई) के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

वाराणसी, जेएनएन। अब निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को राइट-टू-एजुकेशन (आरटीई) के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। पोर्टल पर रजिस्टर्ड विद्यालयों को ही शासन से शुल्क प्रतिपूर्ति मिलेगा। सभी निजी विद्यालयों को 25 जनवरी 2021 तक रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है। 

आरटीई के तहत निजी स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों को कापी-किताब व ड्रेस के लिए पांच हजार रुपये मिलने का भी प्रावधान है। इसके अलावा शासन स्कूलों को प्रतिबच्चे 450 रुपये प्रतिमाह की दर से शुल्क प्रतिपूर्ति भी देती है। बच्चों को कापी-किताब व ड्रेस तथा विद्यालयों को शुल्क प्रतिपूर्ति बीएसए कार्यालय के माध्यम से अभिभावकों व विद्यालयों के खाते में भेजा जाता है। संभावना जताई जा रही है कि अब शासन सीधे बच्चों को कापी-किताब व ड्रेस का पैसा अभिभावकों व शुल्क प्रतिपूर्ति का पैसा विद्यालयों के खाते में भेजेगा।

इसके तहत सभी विद्यालयों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के साथ-साथ आरटीई के तहत मुफ्त पढऩे वाले बच्चों का नाम, पिता का नाम, क्लास, अभिभावकों का खाता संख्या का विवरण देना है। वर्तमान में जनपद के 751 विद्यालयों में करीब 29600 बच्चे विभिन्न क्लासों में मुफ्त पढ़ाई कर रहे हैं। जिला समन्वयक विमल कुमार केशरी ने बताया कि किसी भी शंका के समाधान के लिए नोडल अधिकारी के 9415904405 या 8765959730 पर संपर्क किया जा सकता है। 

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