भाजपा विधायक सहित आठ पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश, सरकारी पेड़ बेचने में किया धांधली

अदालत ने सुरियावां ब्लाक परिसर में सरकारी पेड़ बेचने में की गई धांधली के आरोप में भाजपा विधायक सहित आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Fri, 25 Oct 2019 01:03 PM (IST) Updated:Fri, 25 Oct 2019 06:26 PM (IST)
भाजपा विधायक सहित आठ पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश, सरकारी पेड़ बेचने में किया धांधली
भाजपा विधायक सहित आठ पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश, सरकारी पेड़ बेचने में किया धांधली

भदोही, जेएनएन। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत ने सुरियावां ब्लाक परिसर में सरकारी पेड़ बेचने में की गई धांधली के आरोप में भाजपा विधायक रवींद्रनाथ त्रिपाठी, ब्लाक प्रमुख अनिरुद्ध त्रिपाठी सहित आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि कूटरचित व जाली कागजात तैयार कर सरकारी पेड़ों को 55 हजार में नीलाम कर 12 लाख रुपये हड़प लिया। यह आदेश क्षेत्र पंचायत सदस्य आशीष सिंह के प्रार्थना पत्र पर हुई है।

क्या है मामला : सुरियावां ब्लाक परिसर में स्थित शीशम व नीम के पांच-पांच व आम के तीन पेड़, यूकेलिप्टस के 15 पेड़ स्थित थे। जिसकी मौजूदा कीमत करीब 12 लाख रुपये थी। विधायक और ब्लाक प्रमुख सरकारी पेड़ को कटवा कर उठा ले गए। क्षेत्र पंचायत सदस्य आशीष सिंह ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री सहित उच्चाधिकारियों को किया। इसकी जानकारी होते ही खंड विकास अधिकारी को साजिश में लेकर कूटरचित कागजात तैयार कर पेड़ों की नीलामी कर दिया गया। जिसकी कीमत महज 55 हजार रुपये लिया गया। इस प्रकार 12 लाख रुपये की सार्वजनिक संपति की क्षति पहुंचाई गई। शिकायत करने के बाद बीडीसी ने धमकी देने का आरोप लगाया।

इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुआ आदेश

क्षेत्र पंचायत सदस्य के आवेदन को स्वीकार करते हुए अदालत ने रविंद्र त्रिपाठी, अनिरूद्ध त्रिपाठी के अलावा उनके परिवार के ही चंद्रभूषण तिवारी, जिला पंचायत सदस्य सचिन त्रिपाठी, नीतेश तिवारी, दीपक तिवारी, आशीष तिवारी व अनिल मिश्र के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कर विवेचना किए जाने का आदेश सुरियावां थानाध्यक्ष को दिया है।  

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