नकली दवाएं बेचने वाले स्टोर संचालकों पर होगा मुकदमा

आठ नकली दवाएं बेचने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों पर होगा मुकदमा

By JagranEdited By: Publish:Fri, 19 Aug 2022 04:01 AM (IST) Updated:Fri, 19 Aug 2022 04:01 AM (IST)
नकली दवाएं बेचने वाले स्टोर संचालकों पर होगा मुकदमा
नकली दवाएं बेचने वाले स्टोर संचालकों पर होगा मुकदमा

नकली दवाएं बेचने वाले स्टोर संचालकों पर होगा मुकदमा

- लखनऊ की जन विश्लेषक प्रयोगशाला में हुई जांच

- जनवरी से लेकर अब तक 30 पर हुई है कार्रवाई

जागरण संवाददाता, वाराणसी : जिन दवाओं को महंगे दाम पर खरीदकर मरीज को खिलाया जा रहा हैं, असल में उनमें से बहुत सी दवाएं नकली हैं। इस तरह के काम में कई मेडिकल स्टोर संचालक संलिप्त हैं, जो नकली दवाएं बेच रहे हैं। हालांकि खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने हाल ही में छापेमारी कर आठ मेडिकल स्टोर संचालकों के यहां से दवाओं का सैंपल लिया था। इसके बाद जांच के लिए राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला (लखनऊ) भेजा गया था। सभी आठों दवाएं नकली पाई गईं। रिपोर्ट आते ही इन सभी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जनवरी से अब तक 30 मेडिकल स्टोर संचालक औषधि प्रशासन के हत्थे चढ़ चुके हैं लेकिन दवाओं के नकली कारोबार करने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 28 जून को मोकोपोड सीवी, गोवेल फार्मास्यूटिकल बद्दी द्वारा निर्मित मेकोसेफ एलबी 625 जैसी अनेक दवाओं को लेकर जांच के लिए भेजा गया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में खुलेआम कई मेडिकल स्टोर संचालक इस कुकृत्य से मोटी कमाई कर रहे हैं। ऐसे में आम मरीजों और तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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नकली दवा कारोबार में तीन प्रदेशों के गिरोह संलिप्त

ड्रग इंस्पेक्टर संजय दत्त ने बताया कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा व उत्तराखंड के गिरोह पूर्वांचल के जिलों में नकली दवाओं का कारोबार धड़ल्ले से कर रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट आते ही इन सभी पर कार्रवाई की जाएगी।

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आठ मेडिकल स्टोर से नमूने लेकर जांच के लिए लखनऊ भेजे गए थे, जिनमें सभी दवाएं नकली पाई गई हैं। नमूनों की रिपोर्ट आते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अमित कुमार बंसल, औषधि निरीक्षक वाराणसी

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इनसेट :

थोक व फुटकर दवा विक्रेताओं के लिए दवा की खरीद व बिक्री की सीमा निर्धारित

नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले व्यापारियों पर शासन ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। थोक व फुटकर दवा विक्रेताओं के लिए दवा की खरीद व बिक्री की सीमा को निर्धारित कर दी गई है। व्यापारी दवाओं का अधिक स्टाक नहीं रख सकेंगे। इसके तहत खांसी की विशेष सिरप की खरीद व बिक्री को नियंत्रित किया गया है। थोक विक्रेता 1000 शीशी से अधिक का भंडारण नही कर सकेंगे। वहीं फुटकर विक्रेता अधिकतम 100 शीशी का भंडारण कर सकेंगे। फुटकर विक्रेता चिकित्सक के परामर्श से ग्राहक को हर पर्चे पर अधिकतम 20 टेबलेट ही दे सकेंगे।

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