Gyanvapi Case: ज्ञानवापी में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक की मांग पर 26 को होगी सुनवाई, प्रार्थना पत्र अदालत में लंबित

Gyanvapi Case News ज्ञानवापी में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक और वहां पूजा-पाठ की अनुमति देने की मांग को लेकर भगवान अविमुक्तेश्वर विराजमान की ओर से हिंदू सेना के अजीत सिंह व विष्णु गुप्ता द्वारा दाखिल मुकदमे में सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) प्रशांत कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 26 अप्रैल तय की है।

By Jagran NewsEdited By: Aysha Sheikh Publish:Tue, 16 Apr 2024 03:49 PM (IST) Updated:Tue, 16 Apr 2024 03:49 PM (IST)
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक की मांग पर 26 को होगी सुनवाई, प्रार्थना पत्र अदालत में लंबित
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक की मांग पर 26 को होगी सुनवाई

विधि संवाददाता, वाराणसी। ज्ञानवापी में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक और वहां पूजा-पाठ की अनुमति देने की मांग को लेकर भगवान अविमुक्तेश्वर विराजमान की ओर से हिंदू सेना के अजीत सिंह व विष्णु गुप्ता द्वारा दाखिल मुकदमे में सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) प्रशांत कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 26 अप्रैल तय की है।

मुकदमे में प्रतिवादी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद के अलावा प्रदेश सरकार की ओर से जिलाधिकारी, कमिश्नर व श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की ओर से लिखित आपत्ति या अपना पक्ष दाखिल नहीं किया गया है। उनका अवसर समाप्त करने की मांग को लेकर वादी पक्ष की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र अदालत में लंबित है।

मुकदमे में महंत कुलपति तिवारी ने पक्षकार बनने के लिए भी प्रार्थना पत्र दिया है। वादी के वकील मंगला पाठक व अभिषेक पाठक ने आपत्ति दाखिल करते हुए बताया कि 1936 में ज्ञानवापी को लेकर दाखिल दीन मोहम्मद के मुकदमे में उनके पूर्वज पक्षकार नहीं थे, इसलिए कानूनी तौर पर इस मुकदमे में भी नहीं हो सकते हैं।

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