भाजपा नेता और बलिया से बेल्थरा रोड के पूर्व सपा विधायक गोरख पासवान के पूर्व विधायक तीन माह कैद का दंड

अपनी मांगों को लेकर ट्रेन रोकने के 10 साल पहले के मामले में एसीजेएम/ एमपी एमएलए न्यायालय ने सोमवार को भाजपा नेता व पूर्व सपा विधायक गोरख पासवान को दोषी पाते हुए तीन माह कैद से दंडित किया। साथ ही न्यायालय ने साढ़े चार हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Publish:Mon, 08 Aug 2022 06:52 PM (IST) Updated:Mon, 08 Aug 2022 06:52 PM (IST)
भाजपा नेता और बलिया से बेल्थरा रोड के पूर्व सपा विधायक गोरख पासवान के पूर्व विधायक तीन माह कैद का दंड
भाजपा नेता व पूर्व सपा विधायक गोरख पासवान

जागरण संवाददाता, वाराणसी : अपनी मांगों को लेकर ट्रेन रोकने के 10 साल पहले के मामले में एसीजेएम/ एमपी एमएलए न्यायालय ने सोमवार को भाजपा नेता व पूर्व सपा विधायक गोरख पासवान को दोषी पाते हुए तीन माह कैद से दंडित किया। साथ ही न्यायालय ने साढ़े चार हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। गोरख पासवान बलिया की बेल्थरा रोड सीट से सपा विधायक थे। इसी साल विधानसभा चुनाव से पहले वह भाजपा में शामिल हो गए थे।

लोक अभियोजन अधिकारी केके मिश्रा के अनुसार आरपीएफ मऊ के एसआइ डीके शर्मा ने चार अप्रैल 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि वाराणसी-गोरखपुर रेल प्रखंड पर बनकरा गांव के पास रेल फाटक बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने तत्कालीन सपा विधायक गोरख पासवान के नेतृत्व में इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को बेल्थरा रोड तथा किडि़हरापुर रेलवे स्टेशनों के बीच करीब 18 मिनट तक रोके रखा था।

बाद में रेल यातायात सुचारु रूप से चालू हुआ, इसके बाद परिचालक की शिकायत पर एसआइ ने विधायक गोरख पासवान तथा कई अन्य लोगों के खिलाफ रेल अधिनियम की धारा 145, 146, 147 व 174 सी के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट में मौजूद एसआइ संजय कुमार मिश्रा के मुताबिक गोरख पासवान समेत सात लोगों के खिलाफ रेल परिचालन को अनाधिकृत रूप से बाधित करने का आरोप था। अदालत में विचारण के दौरान छह गवाह पेश किए गए।

पूर्व विधायक गोरख पासवान ने दस वर्ष पूर्व ट्रेन रोका और रेल चक्का जाम किया। 15104 गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस करीब 18 मिनट तक बनकरा गांव के पास रोकी गई थी। उन दिनों गोरख पासवान सपा से विधायक थे। 2012 में चुनाव जीतकर वे अपने क्षेत्र में पहुंचे थे। इस बीच बनकरा गांव के पास रेल समपार फाटक की मांग को लेकर ग्रामिणों की समस्या सुनने पहुंचे थे। जहां ग्रामीणों ने पूर्व विधायक गोरख पासवान की मौजूदगी में ट्रेन रोक दिया। इस दौरान 18 मिनट तक ट्रेन रुकी रही।

मामले में अप्रैल 2012 में मऊ के तत्कालीन आरपीएफ इंस्पेक्टर डीके शर्मा के ने विधायक समेत अज्ञात ग्रामिणों पर मुकदमा दर्ज कर किया था। साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी पूर्व विधायक को दोषी पाते हुए सजा सुना दी। वाराणसी के एसीजेएम एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 साल पहले ट्रेन रोकने के मामले में बेल्थरारोड विधानसभा के पूर्व विधायक गोरख पासवान को दोषी पाया और उन्हें तीन माह की सजा व साढ़े चार हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। पूर्व विधायक पहले समाजवादी पार्टी में थे। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले वे भाजपा में शामिल हो गए हैं।

chat bot
आपका साथी