खाकी को सलाम : जौनपुर में मासूम संग वारदात के बाद जांच ने तैयार किया हत्‍यारे के लिए फांसी का फंदा

दुष्कर्म के बार एसिड से चेहरा तक दुर्दांत हत्‍यारे ने जला दिया था वहीं पिता की सदमे से जान तक चली गई थी। आज इस मामले की विवेचना कर हत्‍यारे को फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाले सब इंस्‍पेक्‍टर घनश्‍याम शुक्‍ल को गृहमंत्री का सम्‍मान मिलने जा रहा है।

By Abhishek SharmaEdited By: Publish:Thu, 12 Aug 2021 03:05 PM (IST) Updated:Thu, 12 Aug 2021 03:05 PM (IST)
खाकी को सलाम : जौनपुर में मासूम संग वारदात के बाद जांच ने तैयार किया हत्‍यारे के लिए फांसी का फंदा
हत्‍यारे को फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाले सब इंस्‍पेक्‍टर घनश्‍याम शुक्‍ल को गृहमंत्री का सम्‍मान मिलने जा रहा है।

जौनपुर, जेएनएन। जिले में मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बार एसिड से चेहरा तक दुर्दांत हत्‍यारे ने जला दिया था वहीं पिता की सदमे से जान तक चली गई थी। आज इस मामले की विवेचना कर हत्‍यारे को फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाले सब इंस्‍पेक्‍टर घनश्‍याम शुक्‍ल को गृहमंत्री का सम्‍मान मिलने जा रहा है। जागरण से बातचीत में उन्‍होंने पुरस्‍कार मिलने पर खुशी जताई और इसे ईमानदार मेहनत का परिणाम बताया।

कानून से मिली सजा : मड़ियाहूं थाना क्षेत्र निवासी 11 वर्षीय मासूम बच्ची से सात माह पूर्व दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम रवि यादव ने मृत्युदंड व 10000 जुर्माने की सजा सुनाई थी। केस की जांच के दौरान इस मामले की दिन प्रतिदिन सुनवाई चली। केस की मानिटरिंग शासन द्वारा की जा रही थी। एफआइआर मृतका के पिता ने दर्ज कराया था। बेटी की नृशंस हत्या से आहत पिता की घटना के डेढ़ माह में मृत्यु हो गई।

वारदात ने चौंकाया था : अभियोजन के अनुसार ईंट भट्टे पर काम करने वाला चंदौली निवासी एक व्‍यक्ति अपनी ससुराल मड़ियाहूं में रह रहा था। 6 अगस्त 2020 को सायं आठ बजे 11 वर्षीय मृतका व उसकी बहन को एक दुकान से टॉफी बिस्कुट दिलाया। छोटी बहन को टॉफी देकर घर भेज दिया और मृतका को बहला फुसलाकर डेढ़ किलोमीटर दूर मक्के के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। गला व मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दिया। मृतका के चेहरे पर एसिड डालकर जला दिया। शव को खेत में छुपाकर भाग गया। छोटी बहन ने घर जाकर बताया। घर वाले खोजबीन कर रहे थे। दो दिन बाद गांव वालों ने बताया कि मृतका का शव खेत में है।

पुलिस ने की जांच : सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर मृतका के कपड़े इत्यादि का फर्द बनाया। पोस्टमार्टम में मृतका से दुष्कर्म व श्वासावरोध से मृत्यु की पुष्टि हुई।प्रयोगशाला भेजे गए मृतका के कपड़ों पर जांच में मानव रक्त पाया गया। पुलिस ने आरोपी को चंदौली से गिरफ्तार किया और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। 26 नवंबर 2020 को आरोप तय हुआ। मृतका की छोटी बहन व आरोपी को टॉफी बिस्कुट देने वाले दुकानदार ने आरोपी के खिलाफ गवाही दी। कोर्ट ने 36 पेज के निर्णय में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी को अपहरण, दुष्कर्म, हत्या, साक्ष्य छिपाने व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दंडित किया।

जघन्‍यतम अपराध : सरकारी वकील राजेश उपाध्याय व वीरेंद्र मौर्य द्वारा निर्भया कांड व अन्य मामलों का हवाला देते हुए मामले को विरलतम बताया। कोर्ट ने बच्चन सिंह बलम पंजाब और मच्छी सिंह बनाम छत्तीसगढ़ समेत 24 विधि व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए आदेश दिया कि अभियुक्त का कृत्य वहशीपन व घिनौना है। उसने पिशाच बनकर बच्ची से बेदर्दी से न सिर्फ दुष्कर्म किया बल्कि उसकी दर्दनाक हत्या कर दी।

अदालत में मार्मिक बहस : कोर्ट में चर्चा हुई कि-  बच्ची के पैर में काला धागा बंधा होना माता की ममता को जाहिर करता है जिसने अपनी बेटी को नजर से बचाने के लिए बांधा था। मोतियों की माला भी पहनाई थी। बेटी को राजकुमारी की तरह मानती थी किंतु दानव आरोपी के अंदर कोई रहम नहीं जागा। राक्षसों के सारे कृत्य पीछे छोड़ते हुए उसने बच्चे की हत्या कर दी। समाज में व्याप्त गंदगी एवं घिनौनी मानसिकता प्रदर्शित होती है। अबोध बच्चियों का हवस का शिकार बनाया जाने के कारण महिला बच्चियां अपने घर से बाहर आते समय डरती है कि किसी दरिंदे से उनका सामना न हो जाए और उनका जीवन बर्बाद न हो जाए।समाज में आए दिन ऐसी वारदातें कुकुरमुत्ता की तरह बढ़ती जा रही हैं। "यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता" का हवाला दिया कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं लेकिन वर्तमान में इस श्लोक का कोई मतलब नहीं रह गया है।

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